पत्नी की हत्या कर स्टोर रूम में सिगरेट-पानी संग छिपने वाले पूर्व IIS अधिकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
Amir Ahmad
7 July 2025 12:12 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारी नितिन नाथ सिंह को जमानत दी। उन पर अपनी वकील पत्नी रेनू सिन्हा की 2023 में हत्या करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए नोएडा स्थित अपने घर के स्टोर रूम में छिपने का आरोप है।
जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आरोपी सीनियर नागरिक हैं और कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं, जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकें। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी के पास पर्याप्त संपत्ति है और उसके फरार होने की आशंका नहीं है।
अभियोग के अनुसार सितंबर, 2023 में 64 वर्षीय सिंह ने अपनी पत्नी से घर बेचने को लेकर हुए विवाद के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने सिंह को घर की पहली मंजिल के स्टोर रूम से गिरफ्तार किया, जहां वह सिगरेट और पानी की बोतल के साथ छिपा हुआ मिला।
जमानत याचिका में तर्क दिया गया कि FIR दर्ज कराने में करीब 8 घंटे की देरी हुई जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मृतका के भाई सूचनाकर्ता अजय कुमार पर घर को अपने नाम कराने का दबाव था जबकि घर को पहले ही 4.5 करोड़ रुपये में बेचने की प्रक्रिया चल रही थी और 55 लाख रुपये अग्रिम राशि मिल चुकी थी।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि पास के घर से मिली सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि घटना के दिन आरोपी घर से बाहर नहीं गया, जिससे यह साबित होता है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद था।
कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। संज्ञान लिया जा चुका है लेकिन मामला अब तक सत्र न्यायालय को सौंपा नहीं गया।
केस टाइटल : नितिन नाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 LiveLaw (AB) 234

