मध्यम वर्ग की महिला के लिए 2.5 हजार रुपये की मामूली भरण-पोषण राशि से भरपेट भोजन कर पाना असंभव: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Amir Ahmad

16 Dec 2024 12:02 PM IST

  • मध्यम वर्ग की महिला के लिए 2.5 हजार रुपये की मामूली भरण-पोषण राशि से भरपेट भोजन कर पाना असंभव: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार की महिला के लिए 2500 रुपये की मामूली राशि से भरपेट भोजन कर पाना लगभग असंभव है। जस्टिस राम

    मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने एक पत्नी की आपराधिक पुनर्विचार याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।

    याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा धारा 125 CrPC के तहत पारित आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसके पति (विपरीत पक्ष) को उसे 2,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। पत्नी ने प्रतिवादी (पति) द्वारा उसे दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण की राशि से व्यथित होकर हाईकोर्ट का रुख किया।

    मामला यह था कि उसके पति की आय 4 लाख रुपये प्रति माह से अधिक है। उसके दावों में विसंगतियां हैं कि वह केवल 2500 रुपये कमाता है। 12 हजार, क्योंकि उसके खर्चे दावा की गई आय से कहीं ज़्यादा हैं।

    उसने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए ड्राइवर और घरेलू नौकर को काम पर रखने सहित उसकी फिजूलखर्ची वाली जीवनशैली के सबूत भी पेश किए कि उसकी आय उसके दावे से कहीं ज़्यादा है। उसने आगे कहा कि उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कम से कम 50,000 रुपये महीने की ज़रूरत होगी।

    आखिर में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उसे दी गई भरण-पोषण राशि उसके आवेदन दाखिल करने के दिन (1 सितंबर, 2014) से प्रभावी होनी चाहिए ताकि वह उसी स्थिति में रह सके, जैसी वह अपने पति के साथ रहते हुए जीने की आदी थी।

    दूसरी ओर पति ने तर्क दिया कि उसने 2016 में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसकी पत्नी (संशोधनवादी) बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने वैवाहिक घर से चली गई, कभी वापस नहीं आई और अपने वैवाहिक संबंध को फिर से बहाल करने का कभी प्रयास नहीं किया। हालाँकि, इस तर्क को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    उनका यह भी कहना था कि उनकी पत्नी उच्च शिक्षित महिला हैं, जिन्होंने वर्ष 2017 में अपने स्वयं के आय के स्रोतों से 15,000 रुपये प्रति माह कमाए। सात साल के अंतराल के कारण वर्तमान में उक्त राशि में वृद्धि हुई होगी।

    अंत में यह तर्क दिया गया कि चूंकि उसने बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रतिवादी के साथ रहने से इनकार कर दिया, इसलिए वह धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधान (4) के अनुसार भरण-पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

    शुरू में अदालत ने नोट किया कि पति का आचरण आपत्तिजनक था, क्योंकि वह नियमित आधार पर आरोपित आदेश में दिए गए अंतरिम भरण-पोषण की मामूली राशि का भुगतान करने से हमेशा बचता रहा है।

    अदालत ने देखा कि 2017 में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की 2,500 रुपये प्रति माह की आय के आधार पर अंतरिम भरण-पोषण को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।

    5 लाख प्रति माह हालांकि, पति उस आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिससे पत्नी को अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    अदालत ने कहा कि पति का दावा है कि उसे अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करना है, यह रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं होता है। यह देखते हुए कि उसके पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं और उसका भाई एक उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार से है।

    अदालत ने आगे कहा कि हालांकि पति ने खुद को वर्तमान में बेरोजगार होने का दावा किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतरिम भरण-पोषण में किसी भी वृद्धि से बचने के लिए अपने वर्तमान रोजगार के स्रोत को छुपा रहा था।

    मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा अतीत में एक सभ्य जीवन जीने के लिए किए गए भारी खर्च, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके इस्तीफे से पहले इंजीनियर के रूप में उसकी पेशेवर योग्यता, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधनकर्ता को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण की राशि आज की बाजार स्थितियों में एक साधारण जीवन जीने के लिए उसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम थी।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला के लिए 2500 रुपये की मामूली राशि में भरपेट भोजन जुटाना लगभग असंभव है।

    न्यायालय ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि पति अब बेरोजगार हो गया है, तो भी वह एक कुशल, योग्य और सक्षम व्यक्ति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए एक राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

    इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि विवादित आदेश में संशोधनकर्ता को दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए, जो कि अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि 01 सितंबर, 2014 से लेकर विवादित आदेश दिनांक 07 सितंबर, 2016 तक और उसके बाद नवंबर 2024 तक होगी।

    इसके बाद न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि पति संशोधनकर्ता को दिसंबर 2024 से फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण मामले के लंबित रहने के दौरान 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम भरण-पोषण देगा, बशर्ते कि धारा 127 सीआरपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किया जाए। इसके साथ ही संशोधन को अनुमति दे दी गई।

    केस टाइटल - शिल्पी शर्मा बनाम राहुल शर्मा

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