2022 आगजनी मामला | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किए गए SP MLA इरफान सोलंकी को जमानत दी
Amir Ahmad
14 Nov 2024 3:09 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अब अयोग्य घोषित किए गए विधायक इरफान सोलंकी को 2022 के घर में आगजनी के मामले में जमानत दी, जिसमें उन्हें इस साल जून में कानपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे 20 नवंबर को सीसामऊ सीट के लिए निर्धारित उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।
सोलंकी, उनके भाई और दो अन्य को 2022 में एक महिला के घर में आग लगाने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। सात साल की कैद के कारण सोलंकी को यूपी राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
हाईकोर्ट के समक्ष अपनी अपील में सोलंकी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने और अपील पर हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक जमानत देने का अनुरोध किया।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में सुनवाई पूरी करने और 10 दिनों में अपना फैसला सुनाने को कहा था।
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी सजा को आजीवन कारावास में बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में सरकारी अपील दायर की है।