इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोपी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

Amir Ahmad

24 Oct 2024 12:10 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोपी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एक वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई, जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहा है।

    जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले को 7 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध करते हुए वकील बरसातू राम सरोज को राहत दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

    सरोज ने BNS की धारा 353(2) और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया।

    संदर्भ के लिए, धारा 353 (2) BNS में धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित झूठी सूचना, अफवाह या खतरनाक समाचार युक्त कोई भी बयान या रिपोर्ट बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है।

    हाईकोर्ट के समक्ष सरोज के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरह की पोस्ट की थी। यह भी दलील दी गई कि एफआईआर में उल्लेख है कि याचिकाकर्ता को बार एसोसिएशन से निकाल दिया गया, जिससे साबित होता है कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई थी।

    लाइव लॉ द्वारा एक्सेस की गई सरोज के खिलाफ एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 25 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया आईडी पर ब्राह्मण समुदाय के बारे में अभद्र टिप्पणी की जिससे पूरे समुदाय को ठेस पहुंची।

    एफआईआर में आगे कहा गया है कि उनकी रोजाना की अभद्र भाषा को रोकने के लिए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

    एफआईआर सवर्ण सेना के जिला अध्यक्ष प्रवीण तिवारी के कहने पर दर्ज की गई थी।

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