पाकिस्तानी वीडियो पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखने वाले आरोपी को मिली जमानत
Amir Ahmad
17 Oct 2025 1:01 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 20 वर्षीय युवक को जमानत दी, जिस पर एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को लाइक करने और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप था।
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आरोपी जैद को राहत देते हुए कहा कि उसने कोई धार्मिक टिप्पणी या देश की गरिमा और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाली कोई अन्य टिप्पणी नहीं की थी।
मामले का विवरण
आरोपी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 115(2), और 351(2) के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट का रुख किया। FIR के अनुसार, जैद ने किसी पाकिस्तानी नागरिक द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो को लाइक किया, जिसमें दिखाया गया कि भारतीय सेना ने कायरतापूर्ण तरीके से रात में पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद आवेदक ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' टिप्पणी की थी।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसने कथित वीडियो पर गलती से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' टिप्पणी कर दी थी। हालांकि, उसने भारतीय सेना पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए यह मामला BNS की धारा 152 के तहत नहीं आएगा।
यह भी दलील दी गई कि आवेदक मई, 2025 से जेल में बंद है और चूंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।
इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जैद को जमानत दी। जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि वह सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं करेगा।

