कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य सेल्स डीड के निष्पादन के समय या उसके उचित निकटतम अवधि पर निर्धारित कर सकता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

Amir Ahmad

15 Jan 2024 2:34 PM IST

  • कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य सेल्स डीड के निष्पादन के समय या उसके उचित निकटतम अवधि पर निर्धारित कर सकता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि कलेक्टर के पास सेल्स डीड के निष्पादन के समय या उचित रूप से निकटतम अवधि में भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की शक्ति है।

    जस्टिस अब्दुल मोइन ने स्टाम्प अधिनियम 1899 (Stamp Act) के तहत कार्यवाही की चुनौती से निपटने के दौरान पुष्पा सरीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा ज्ञान प्रकाश बनाम यूपी राज्य पर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

    कोर्ट ने कहा,

    “जमीन के बाजार मूल्य का सर्कल दरों से कोई लेना-देना नहीं होगा, क्योंकि यह कलेक्टर का निर्धारण है, जो कुछ सामग्री के साथ भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा, जिसका प्रत्यक्ष यहां तक ​​कि आंतरिक मूल्य भी हो सकता है। इसके आधार पर वह उचित विश्वास पर आ सकता है कि संपत्ति का बाजार मूल्य लिखत/सेल्स डीड में सही ढंग से इंगित नहीं किया गया।''

    पूरा मामला-

    याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से जिला गोंडा में जमीन का टुकड़ा खरीदा। इस पर कृषि दरों पर स्टांप फीस लगाई गई। क्योंकि उच्च बाजार मूल्य का भुगतान किया गया, बिक्री पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया। जमीन का इंस्पेक्शन करने पर पता चला कि जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे और सड़क और बिजली के खंभे मौजूद थे।

    इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ स्टांप एक्ट 1899 की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता के उपस्थित न होने पर भूमि का बाजार मूल्य 3900 रुपये प्रति वर्ग मीटर आंकते हुए आदेश पारित किए गए। याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क और जुर्माना जमा करना आवश्यक था, इसलिए अधिनियम 1899 की धारा 56(1-ए) के तहत आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जमीन खरीदते समय पहले ही अधिक राशि का भुगतान कर दिया था। कृषि दर कम होने के बावजूद बिक्री पर अधिक राशि का भुगतान किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि प्राधिकरण ने भूमि के संभावित उपयोग के आधार पर बाजार मूल्य की गणना की अवैध थी। यह भी कहा गया कि इंस्पेक्शन बाद की तारीख में किया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने ओमवती बनाम कमिश्नर और अन्य मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। यह दिया तर्क दिया कि उक्त भूमि के उचित बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए भूमि के भविष्य के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता।

    प्रति कॉन्ट्रा उत्तरदाताओं के वकील ने पूस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले पर पुष्पा सरीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य भरोसे और अन्य लोगों का तर्क है कि इंस्पेक्शन सेल्स डीड में प्रवेश करने के करीब ही किया गया। हालांकि, बाद में यह पाया गया कि भूखंडों को जमीन से काटा जा रहा था, इसलिए जमीन का उचित बाजार मूल्य निकाला गया। इसके अलावा, मूल्य यू.पी. स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के तहत आया, जिसे ज्ञान प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर उचित ठहराया गया।

    हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने पाया कि पुष्पा सरीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में माना था,

    "कलेक्टर की शक्ति को उपकरण के निष्पादन के समय या उचित रूप से निकटवर्ती अवधि में भूमि को लाभप्रद रूप से तैनात करने की क्षमता खारिज करके अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता।"

    ज्ञान प्रकाश बनाम यूपी राज्य और अन्य में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि भूमि के बाजार मूल्य का सर्कल दरों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि कलेक्टर उस सामग्री के आधार पर भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करता है, जो यह दिखा सकता है कि सेल्स डीड में मूल्य की सही गणना नहीं की गई।

    न्यायालय ने पाया कि इंस्पेक्शन उचित निकट अवधि में किया गया, जिसमें यह पाया गया कि भूखंडों को काट दिया गया। वहां 25 फीट की सड़क मौजूद थी और बिजली के खंभे लगाए गए थे। न्यायालय ने माना कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भूमि आवासीय उपयोग के लिए बनाई जा रही थी। तदनुसार, मूल्य यू.पी. स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियम, 1997 के तहत आया, जिसे उचित ठहराया गया।

    इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि वे पहले ही अतिरिक्त राशि जमा कर चुके हैं। न्यायालय ने माना कि उन्हें भुगतान की गई राशि कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से कम पाई गई।

    तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- सौरभ श्रीवास्तव और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. सचिव. राजस्व विभाग लको और अन्य।

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