महिलाओं के अश्लील वीडियो इक्कठा करना और प्रसारित करना समाज में गंभीर खतरा बनता जा रहा है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

Amir Ahmad

27 May 2024 2:22 PM IST

  • महिलाओं के अश्लील वीडियो इक्कठा करना और प्रसारित करना समाज में गंभीर खतरा बनता जा रहा है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने महिलाओं के अश्लील वीडियो संग्रहीत और प्रसारित करने के बढ़ते मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। इसे समाज के लिए एक गंभीर खतरा माना।

    जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह भी कहा कि IT से संबंधित अपराधों और साइबर अपराधों की जांच की खराब गुणवत्ता जांच के कामकाज में एक बड़ी गलती बन रही है।

    कोर्ट ने मांगे उर्फ ​​रविन्द्र को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर धारा 376डी, 506 आईपीसी और POCSO Act की धारा 5जी/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। वह नवंबर 2023 से जेल में है।

    यह देखते हुए कि आवेदक पर बलात्कार करने और पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है, न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए इस स्तर पर आवेदक को जमानत देना अनुचित पाया। नतीजतन जमानत का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया।

    हालांकि न्याय के हित में और अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मुकदमे को शीघ्रता से अधिमानतः एक वर्ष के भीतर समाप्त करे।

    न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को आरोपी के अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी तुरंत आवश्यक और बलपूर्वक उपाय अपनाए जाएं।

    न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सीनियर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर निचली अदालत द्वारा जारी वारंट/समन की तामील के निष्पादन की स्थिति के बारे में निर्धारित तिथि को निचली अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल करें।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि यदि पुलिस अधिकारी वारंट या अन्य बलपूर्वक उपायों को निष्पादित करने में विफल रहते हैं तो सीनियर पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर हलफनामे में कारण बताएंगे और वारंट निष्पादित करने के लिए उठाए गए कदमों को दिखाएंगे।

    इस संबंध में न्यायालय ने यह भी कहा कि वारंट निष्पादित करने में देरी और परिणामस्वरूप गवाहों की अनुपस्थिति आपराधिक मुकदमों में देरी के प्रमुख कारणों में से एक है और इसे सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया कि वह जांच करे कि भंवर सिंह @ करमवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 लाइव लॉ (एबी) 288 में इस न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार और गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके अनुपालन में जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है या नहीं और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

    केस टाइटल - मांगे @ रविन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य 2024

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