शिकायतों की तिथि और ट्रांसफर की तिथि समान, कोई जांच नहीं हुई': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश रद्द किया

Amir Ahmad

22 July 2024 7:12 AM GMT

  • शिकायतों की तिथि और ट्रांसफर की तिथि समान, कोई जांच नहीं हुई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश रद्द किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर सहायक को उप निदेशक कृषि बरेली के कार्यालय में तैनात करने का उसी दिन जारी हुआ ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया है, जिस दिन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि शिकायत के खिलाफ कोई तथ्य-खोजी जांच नहीं की गई।

    30.06.2024 को उप निदेशक कृषि बरेली द्वारा निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए पत्र जारी किया गया। उसी दिन, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर निदेशक (प्रशासन), लखनऊ ने याचिकाकर्ता का ट्रांसफर आदेश जारी करते हुए उसे बरेली से बहराइच स्थानांतरित कर दिया।

    ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की कोई जांच किए बिना ट्रांसफर आदेश जारी किया गया।

    इसके विपरीत प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को केवल प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि उसने बरेली में लगभग 9 साल की सेवा पूरी कर ली थी। यह तर्क दिया गया कि ट्रांसफर सरकार की ट्रांसफर नीति के अनुरूप है और दंडात्मक उपाय के रूप में शिकायत के कारण नहीं है।

    जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत की तारीख और ट्रांसफर आदेश की तारीख एक ही है। स्थानांतरण आदेश में इंगित प्रशासनिक कारण यह है कि शिकायत के लिए कम से कम एक तथ्य खोज जांच आवश्यक थी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई है। इसलिए केवल इसी कारण से यह ट्रांसफर आदेश विकृति और अवैधता से ग्रस्त है।"

    तदनुसार, ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल- प्रखर सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, लखनऊ और 3 अन्य [रिट - ए संख्या - 5198/2024]

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