कर्मचारी को अनुसूचित जनजाति कोटे का लाभ गलत तरीके से दिए जाने पर उसे उसकी ओर से किसी गलत बयानी के अभाव में बर्खास्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाइकोर्ट

Amir Ahmad

21 March 2024 2:35 PM IST

  • कर्मचारी को अनुसूचित जनजाति कोटे का लाभ गलत तरीके से दिए जाने पर उसे उसकी ओर से किसी गलत बयानी के अभाव में बर्खास्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाइकोर्ट

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है, क्योंकि उसका 30 साल का बेदाग सेवा रिकॉर्ड है।

    याचिकाकर्ता को 1990 में सहायक उप नियंत्रक जूनियर स्केल के पदों पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें सहायक उप नियंत्रक, सीनियर स्केल के पद पर पदोन्नत किया गया। अंततः 31-07-2013 को उप नियंत्रक के पद पर पदोन्नत किया गया।

    याचिकाकर्ता को सेवा में शामिल होने के लगभग 30 साल बाद 2019 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि एसटी होने का दावा करते हुए गलत लाभ का दावा करने के लिए उसे बर्खास्त क्यों न किया जाए।

    उनकी सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी गई कि 'मीणा' समुदाय उत्तर प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। तदनुसार, 1990 में उनकी नियुक्ति सरकारी आदेशों के विपरीत है।

    याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति को हाइकोर्ट में चुनौती दी। सिंगल जज ने इस आधार पर सेवा समाप्ति रद्द कर दी कि 1990 में नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की जनजाति के बारे में पूरी जानकारी थी। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को दो पदोन्नति भी दी गई।

    राज्य ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य बनाम जगदीश बलराम बहिरा तथा अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति सही है, क्योंकि 1990 में 'मीणा' जनजाति अधिसूचित जनजाति नहीं है।

    याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति के समय उनकी जाति के बारे में कोई छिपाव नहीं किया गया। 30 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें सेवा से नहीं हटाया जा सकता। यह तर्क दिया गया कि वह 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और राज्य को उनके नियुक्ति प्राधिकारियों की ओर से कथित गलती को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    न्यायालय ने पाया कि यद्यपि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय उत्तर प्रदेश राज्य में किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गई।

    न्यायालय ने मोहम्मद जमील अहमद बनाम बिहार राज्य पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि योग्यता के आधार पर 15 वर्ष बीत जाने के बाद नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती, जब नियुक्ति राज्य द्वारा जानबूझकर की गई हो।

    इसके अलावा डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और अन्य बनाम डॉ. राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य पर भरोसा किया गया, जहां इलाहाबाद हाइकोर्ट की समन्वय पीठ ने कहा था,

    “इस प्रकार यह न्यायालय इस विचार पर है कि एक बार चयन विधिवत हो जाने के बाद यदि उक्त चयन में कोई कमी है, जो इस प्रकार की है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता है, तो कार्रवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता/निजी प्रतिवादी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता या अपने अनुभव के बारे में गलत जानकारी दी या यूनिवर्सिटी में चयन प्राप्त करने में किसी भी तरह से गलत आचरण किया। रिट याचिकाकर्ता/निजी प्रतिवादी द्वारा किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत बयानी न किए जाने की स्थिति में सात साल की लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है।”

    न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य के मामले को इस आधार पर अलग किया कि उस मामले में कर्मचारी ने रोजगार प्राप्त करते समय गलत जानकारी दी। हालांकि यहां याचिकाकर्ता के मामले में कोई गलत जानकारी नहीं है।

    सिंगल जज का आदेश बरकरार रखते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस अताउ रहमान मसूदी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 30 साल तक संतुष्टिपूर्वक सेवा देने के बाद उसके पद से हटाया नहीं जा सकता।

    तदनुसार, राज्य द्वारा दायर विशेष अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर प्रधान सचिव तक सिविल डिफेंस एलकेओ और अन्य बनाम छिंतर मल मीना केस का हवाला

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