इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
Shahadat
8 May 2024 11:04 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें अभिसाक्षी के हस्ताक्षर (Deponent's Signature) नहीं थे। न्यायालय ने शपथ आयुक्त को हटाने का भी निर्देश दिया, जिसने शपथ पत्र को इस जानकारी के साथ निष्पादित किया कि शपथ पत्र पर अभी तक अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।
शपथ आयुक्तों द्वारा शपथपत्रों को अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना निष्पादित करने की प्रथा की निंदा करते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा कि न्यायालय से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां शपथपत्रों को ठीक से निष्पादित नहीं किया गया और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया।
कहा गया,
“शपथ आयुक्तों के ऐसे कृत्यों पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप शपथ आयुक्त द्वारा शपथपत्रों को क्रियान्वित करने में घोर अवहेलना हुई है। वर्तमान मामला इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि शपथ आयुक्त शपथ पत्र के निष्पादन में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। यह सक्षम प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह शपथ आयुक्तों के मानक के उच्चतम स्तर को बनाए रखे और बहुत देर होने से उसे हटा दे। पिछले अवसरों पर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी कुछ शपथ आयुक्तों के आचरण के बारे में सूचित किया गया।
यह देखते हुए कि बार एसोसिएशन वकीलों के कामकाज को कानूनी सेवा के उच्चतम मानक तक पहुंचाने के लिए बनाई गई, कोर्ट ने कहा कि भले ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उनके द्वारा उचित हलफनामा दाखिल करना सुनिश्चित किया जाए।
न्यायालय ने कहा,
"न्यायालय के समक्ष अनुचित और गलत हलफनामे दाखिल करने से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप होता है और मामलों की कार्यवाही में भी देरी होती है, क्योंकि मामलों को इस आधार पर स्थगित कर दिया जाता है कि हलफनामे का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।"
न्यायालय ने माना कि यद्यपि प्राथमिक जिम्मेदारी वादी और उसके वकील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अदालतों के समक्ष उचित हलफनामे दायर किए जा रहे हैं, शपथ आयुक्तों को हलफनामों को उचित तरीके से निष्पादित करने का कर्तव्य दिया गया।
शपथ आयुक्त, कमलेश सिंह द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि उन्हें पता था कि शपथकर्ता ने हलफनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी उन्होंने शपथ ली।
न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया में अभिसाक्षी को शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। फिर शपथ पत्र पर शपथ ली जाती है। शपथ आयुक्त की मुहर और हस्ताक्षर लगाए जाते हैं। हालांकि, चूंकि कमलेश सिंह ने वकील के क्लर्क पर विश्वास करके शपथ पत्र को बिना गवाह के हस्ताक्षर के निष्पादित किया, इसलिए अदालत ने माना कि उसने अदालत के साथ धोखाधड़ी की है।
तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि कमलेश सिंह को शपथ आयुक्त के पद से हटा दिया जाए।