उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें एक जनवरी, 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिए गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा शासित होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Jun 2024 3:56 PM IST

  • उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें एक जनवरी, 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिए गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा शासित होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें 01.01.2014 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, भूस्वामियों को मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए 2013 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

    उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 55 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965, बोर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार देता है।

    भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 में प्रावधान है कि यदि पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण के लिए 2013 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

    जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम एवं अन्य मामले में में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने माना है कि मुआवजे के निर्धारण से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1984 के लाभकारी प्रावधान अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू होंगे, ताकि इसे मनमानी और भेदभाव से बचाया जा सके। चूंकि अधिनियम, 1894, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था, नए अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए हमारा विचार है कि प्रभावित व्यक्ति नए अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे, ताकि अधिनियम की धारा 55 को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर असंवैधानिक घोषित होने से बचाया जा सके। हाईकोर्ट का फैसला न्यायालय ने पाया कि 1984 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन किए गए थे, जिसमें अधिग्रहण प्रक्रिया में असामान्य देरी का मुकाबला करने के लिए समयसीमा प्रदान की गई थी, जिसके कारण भूमि मालिकों को अवास्तविक मुआवजा दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि अत्यधिक देरी की भरपाई के लिए उपाय भी जोड़े गए।

    यालय ने यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम एवं अन्य का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों में 1984 में किया गया संशोधन लागू होगा।

    सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “अधिनियम की धारा 55 के उचित निर्माण पर यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते समय विधायिका का इरादा यह था कि मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 1984 के अधिनियम द्वारा एल.ए. अधिनियम में मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित संशोधन, अर्थात धारा 23(1-ए) और धारा 23(2) और 28, जैसा कि 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, अधिनियम की धारा 55 के तहत अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण पर लागू होंगे। इसके अलावा, भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम सिंह और अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम सहित अन्य क़ानूनों के तहत किए गए अधिग्रहणों को अलग तरीके से नहीं माना जा सकता है। यह माना गया कि यदि राज्य विभिन्न क़ानूनों के तहत अधिग्रहण कर रहा है तो भूमि मालिकों को अलग नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 2013 के अधिनियम की धारा 114 की जांच की, जो 1894 के अधिनियम को निरस्त करती है और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6, जो यह प्रावधान करती है कि किसी प्रतिमा को निरस्त करने से "किसी ऐसे अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" इसने माना कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 114 और धारा 6 का संयुक्त वाचन, अधिग्रहण के साथ-साथ परिषद द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को भी बचाता है।

    यह देखते हुए कि 1894 के अधिनियम की तुलना में 2013 के अधिनियम में मुआवजे की दर बहुत अधिक है, न्यायालय ने माना कि जहां पुरस्कार नहीं दिया गया है, वहां नए कानून के अनुसार मुआवजा प्रदान करने का धारा 24(1)(ए) के तहत अधिदेश शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए है।

    न्यायालय ने प्यारे लाल और 24 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि 1894 के अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि, जहां 2013 के अधिनियम के लागू होने तक पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, 1 जनवरी 2014 होगी। न्यायालय ने पाया कि परिषद द्वारा पुरस्कार में लगभग 42 वर्षों तक देरी की गई थी। न्यायालय द्वारा उठाया गया प्रश्न था कि "क्या परिषद को समय-सीमा की गैर-लागू होने का लाभ उठाते हुए पुरस्कारों में देरी जारी रखनी चाहिए और साथ ही, नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा भी नहीं देना चाहिए?"

    न्यायालय ने माना कि चूंकि यह निर्णय 27.02.2024 को दिया गया था, इसलिए मुआवजा 2013 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए था, न कि 1894 के पुराने अधिनियम के अनुसार।

    तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया, तथा मामले को मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया।

    केस टाइटल: हेम चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य [रिट - सी संख्या - 12796/2024]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story