2026 CLAT-UG: संपूर्ण मेरिट सूची संशोधित करने के आदेश पर रोक, इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ का अंतरिम निर्णय
Amir Ahmad
20 Feb 2026 4:05 PM IST

इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 3 फरवरी को पारित एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को CLAT-UG-2026 की संपूर्ण मेरिट सूची भविष्य की काउंसलिंग के लिए संशोधित करने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश संघ द्वारा दायर विशेष अपील पर पारित किया। संघ ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
एकलपीठ ने पाया था कि उच्चस्तरीय 'निगरानी समिति' ने एक विवादित प्रश्न के संबंध में विषय विशेषज्ञों की राय को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया था जो मनमाना कदम था।
जस्टिस विवेक सारन ने संघ को निर्देश दिया कि क्लैट-2026 प्रवेश परीक्षा के बुकलेट-सी के प्रश्न संख्या 9 के लिए दो विकल्प 'बी' और 'डी' को सही माना जाए। साथ ही अन्य बुकलेट में उसी प्रश्न के अनुरूप प्रश्नों पर भी यही व्यवस्था लागू की जाए और एक माह के भीतर संशोधित मेरिट सूची पुनः प्रकाशित की जाए।
खंडपीठ ने फिलहाल उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई।

