कुष्ठ रोगियों से कहीं भी भेदभाव ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
15 Sept 2018 5:04 PM IST
कुष्ठ रोगियों से भेदभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्यों को एक व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया जो कुष्ठ रोगग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों की सभी बुनियादी सुविधाओं और आवश्यकताओं को पूरा करे।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा को उजागर करने वाली याचिकाओं पर आदेश सुनाते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से जुड़े कलंक को खत्म करना है।
दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला देते हुए पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों की विकलांगता अधिनियम, 2016 के तहत अक्षमता का आकलन करने के लिए अलग-अलग नियम तैयार करने पर विचार कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि मौजूदा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में स्थापित गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हुए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को बदनाम और समाज से अलग करते हैं; वे कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ एक अलग उपचार का निर्धारण करते हैं। दलीलों के बारे में ध्यान में रखते हुए बेंच ने कहा कि यद्यपि एक बीमारी के रूप में कुष्ठ रोग वैज्ञानिक रूप से और चिकित्सकीय रूप से एमडीटी के साथ इलाज योग्य और प्रबंधनीय साबित हुआ है, फिर भी तथ्य यह है कि लाखों लोग और उनके परिवार के सदस्य अभी भी कुष्ठ रोग की वजह से सामाजिक, आर्थिक बीमारी से जुड़े सांस्कृतिक कलंक से पीड़ित हैं।
यह तथ्य कुष्ठ रोग से संबंधित समाज में जागरूकता और प्रचलित गुमराह विचारों की कमी का खुलासा करता है। इसके अलावा, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की दुर्दशा यहां समाप्त नहीं होती। इसमें कहा गया है कि बीमारी के परिणामस्वरूप विकलांगता के कारण, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आजीविका विकल्पों तक पहुंच से इंकार करने के रूप में अतिरिक्त भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
वर्तमान में अधिकांश जनसंख्या जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित है, समाज में एक हाशिए वाले वर्ग के रूप में जीवित है, यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की आवश्यकताओं के अनुसार, सभी देशों में प्रति 10,000 व्यक्तियों के एक से कम कुष्ठ रोग का प्रसार होना चाहिए।
हालांकि भारत ने 31.12.2005 को घोषित कर दिया था कि उसने कुष्ठ रोग को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल किया है, फिर भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पूरी तरह से कुछ राज्यों में अलग वास्तविकता की प्रसार दर की रिपोर्ट कर रही है। कहा गया है कि भारत के 642 जिलों में से केवल 543 जिलों ने 10,000 लोगों के लिए कुष्ठ रोग के एक से भी कम मामले की प्रसार दर हासिल की है।
बेंच ने कहा कि देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, एमडीटी उपचार के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और एमडीटी से संबंधित सभी अन्य प्रासंगिक सूचनाओं में एमडीटी की मुफ्त उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलनी चाहिए। जागरूकता कार्यक्रमों में निहित सामग्री और जानकारी में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की डरावनी छवियों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और इसकी बजाय कुष्ठ रोगियों के इलाज के अपने अनुभव साझा करने वाले ठीक व्यक्तियों की सकारात्मक छवियों का उपयोग करना चाहिए।
अन्य दिशा निर्देश हैं: संघ और राज्य यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग के प्रबंधन के लिए दवाएं और एमडीटी दवाओं सहित इसकी जटिलताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में स्टॉक से बाहर न हों, एनएलईपी के तहत नागरिकों को सूचित करने के लिए संघ और राज्यों द्वारा पूरे वर्ष जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए, गैर सरकारी संगठनों सहित सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से निदान किए गए सभी कुष्ठ रोगों के लिए उपचार मुफ्त में प्रदान किया जाए। जागरूकता अभियानों में जानकारी शामिल होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को किसी भी विशेष क्लिनिक या अस्पताल या सैनिटेरियम को भेजा जाना आवश्यक नहीं है और उन्हें
परिवार के सदस्यों या समुदाय से अलग नहीं करना चाहिए। सरकार के साथ-साथ निजी मेडिकल संस्थानों में कुष्ठ रोगियों की और अधिक स्वास्थ्य देखभाल हो। ऐसा होना चाहिए कि चिकित्सा अधिकारी और प्रतिनिधि जांच और इलाज करते समय किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार से वंचित रहें। बच्चों को भी दूर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए; यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड जारी किए जाएं ताकि वे इस योजना और अन्य समान योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें जो उन्हें भोजन के अधिकार को सुरक्षित करने में सक्षम बनाएंगे; संघ और राज्यों को सभी कुष्ठ रोग प्रभावित लोगों को एमसीआर फुटवियर मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।