केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा, दुबारा शादी कर लेने के बाद भी विधवा को पेंशन प्राप्त करने का हक [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

14 Sep 2018 11:22 AM GMT

  • केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा, दुबारा शादी कर लेने के बाद भी विधवा को पेंशन प्राप्त करने का हक [आर्डर पढ़े]

    केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी-कैट) ने फैसला दिया है कि अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा दुबारा शादी कर लेती है तो भी वह पेंशन की हकदार है।  यह आदेश अधिकरण के सदस्य प्रवीण महाजन ने सुनाया।

     कैट ने रेणु गुप्ता की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। रेणु गुप्ता को 1998 में उनके पति की मृत्यु के बाद स्टोर कीपर के रूप में नियुक्ति दी गई थी। उनको केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972  के तहत पारिवारिक पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ भी दिए गए।

     उन्होंने बाद में शादी कर ली और  उनके कहने पर पारिवारिक पेंशन उनके बेटे को दिया जाने लगा।  इसके बाद 2013 में उन्होंने अपना पेंशन शुरू करवाने की  अर्जी दी पर उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने कहा की चूंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

     रेणु  गुप्ता ने इसके बाद इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि वह विशिष्ट पेंशन पाने की हकदार है। पर अधिकारियों का कहना था कि उन्हें विशिष्ट पेंशन नहीं दिया जा सकता।

     अधिकारियों  ने यह भी कहा कि  पति की मौत के 20 साल बाद विशिष्ट पेंशन की मांग में कोई मेरिट नहीं है और उन्हें पारिवारिक पेंशन पहले ही दिया जा रहा है।

    अधिकरण ने अधिकारियों की इस बात से सहमति जताई कि  वह विशिष्ट पेंशन की हकदार नहीं है।

     पर अधिकरण  ने कहा कि  चूंकि रेणु गुप्ता कानूनी तौर पर पारिवारिक पेंशन  की हकदार है, इसलिए पेंशन को उनके नाम पर दुबारा ट्रांसफर करने में कोई हर्ज नहीं है। अधिकरण ने कहा कि उनके बेटे ने भी कह दिया है कि उनकी  माँ को उनका पेंशन वापस दिए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

     इसके बाद अथॉरिटीज से कहा गया कि  वे रेणु गुप्ता को पारिवारिक पेंशन दुबारा चार माह के भीतर चालू  कर दें।

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