सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल की सिफारिशों संबंधी आदेश में कई संशोधन किए, BCCI को मिली कुछ राहत
LiveLaw News Network
10 Aug 2018 10:12 AM IST
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राज्य, एक वोट व कुछ अन्य दिशानिर्देशों पर अक्टूबर 2016 के आदेश में संशोधन किया है। अदालत ने महाराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ, गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र, रेलवे, सेवाओं और संयुक्त विश्वविद्यालयों के छह राज्य संघों की सदस्यता बहाल की है। 2016 के आदेश के संदर्भ में इन संगठनों के पास रोटेशन के आधार पर मतदान का अधिकार था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हालांकि न्यायमूर्ति आरएम लोढा की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों और फिर 2016 के आदेशों के तहत ब्यूरोक्रेट, मंत्रियों और
70 साल से ऊपर के लोगों को पदाधिकारी बनने से रोकने के आदेश में संशोधन करने से इंकार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि वरिष्ठ, जूनियर और महिलाओं की राष्ट्रीय चयन समिति में लोधा समिति द्वारा निर्धारित तीन सदस्यों की बजाय पांच सदस्य होंगे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आदेश लिखा, “ हम इस विचार से हैं कि बीसीसीआई के संविधान में महाराष्ट्र राज्य (महाराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ) और गुजरात (गुजरात , बड़ौदा और सौराष्ट्र)
में तीन संघों के लिए पूर्ण सदस्यता बहाल करना आवश्यक है। इन संगठनों का भारत में क्रिकेट के खेल के लिए प्रतिभा को पोषित करने का एक लंबा और स्थायी इतिहास है। भारत में क्रिकेट का इतिहास क्रिकेट के कारण उनके योगदान से भरा हुआ है। " अदालत ने कहा कि इन संगठनों ने ऐसे खिलाड़ियों का उत्पादन किया है जिन्होंने अपने राज्यों और राष्ट्र के लिए पुरस्कार अर्जित किए हैं। हालांकि, हम नेशनल क्रिकेट क्लब और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया को पूर्ण सदस्यों की स्थिति न देने का निर्णय बनाए रखते हैं। रणजी ट्रॉफी में इन दो क्लब फील्ड टीमों में से कोई भी नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने निर्णय लिखते हुए कहा कि उन्हें अन्य राज्य संघों के बराबर नहीं रखा जा सकता।
दरअसल लोढा समिति ने सिफारिश की थी कि (i) बीसीसीआई और राज्य संघों के पदाधिकारियों के लिए प्रत्येक कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए; (ii) अधिकतम तीन पदों की अनुमति दी जानी चाहिए; और (iii) प्रत्येक कार्यकाल के बाद तीन साल की अनिवार्य ‘ कूलिंग ऑफ अवधि' होनी चाहिए। कूलिंग ऑफ को कुछ लोगों द्वारा क्रिकेट के प्रशासन में व्यक्तिगत मैदान के रूप में रोकने के साधनों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
पहले के आदेश को संशोधित करते हुए पीठ ने कहा, "हमारे विचार में यह निर्देश देना उचित होगा कि बीसीसीआई में या किसी भी राज्य संघ में किसी व्यक्ति के कार्यालय में दो लगातार पदों के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ
अवधि लागू होगी। मिसाल के तौर पर, यदि किसी राज्य में किसी भी पद पर लगातार दो बार का कार्यालय धारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि का सामना करना पड़ेगा।
इसी प्रकार, अगर किसी व्यक्ति ने छह साल की कुल अवधि के लिए बीसीसीआई के पदाधिकारी के रूप में कोई पद धारण किया है तो व्यक्ति को फिर से बीसीसीआई या राज्य संघ में चुनाव में भाग लेने से पहले तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि होनी चाहिए । "
अदालत ने स्पष्ट किया कि रेलवे प्रतिनिधि जो मतदान शक्ति का प्रयोग करेगा वह एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी होना चाहिए जिसने भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया हो और जिसे भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ियों के सहयोग से चुना जाता है, न कि सरकार या रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति।
सर्विस टीम देश की सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करती है। सेवाओं में सामान्य रूप से क्रिकेट और भारतीय खेलों के साथ सहयोग का लंबा इतिहास है। "
अदालत ने कहा कि खेल और क्रिकेट का प्रचार करने में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित सेवाओं ने प्रतिष्ठ कमाई है,” हम मानते हैं कि उसी सिद्धांत का हमने मामले में पालन किया है तो रेलवे को भी इस मामले में शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कॉलेजों के बीच क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय एक केंद्र हैं। "
चयन पैनल की संरचना पर अदालत ने कहा कि पुरुषों की चयन समिति में निम्नलिखित मानदंडों के अधीन क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें वार्षिक मानदंड में बीसीसीआई द्वारा पहचाने गए प्रतिष्ठित पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शामिल हैं : ( ए) पुरुषों की चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम (i) सात टेस्ट मैच या (ii) तीस प्रथम श्रेणी के मैच; या (iii) दस वन डे इंटरनेशनल मैच और बीस प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिएं।
(बी) पुरुषों की चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम पांच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त होना चाहिए। पुरुषों की चयन समिति के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जूनियर क्रिकेट कमेटी में बीसीसीआई द्वारा वार्षिक आम बैठक में पांच व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, इस तरह के नियमों पर और सर्वोच्च परिषद समय-समय पर शर्तों का निर्धारण कर सकती है। केवल पूर्व खिलाड़ी जिसने कम से कम 25 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं वो इस समिति में नियुक्त होने के योग्य है बशर्ते कि वे कम से कम पांच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त हुए हों। समिति के सदस्यों में से वरिष्ठ को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। "
महिला चयन समिति में बीसीसीआई द्वारा इसी तरह के नियमों पर वार्षिक आम बैठक में पांच व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा और सर्वोच्च परिषद समय-समय पर शर्तों का निर्धारण कर सकती है। महिला राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व खिलाड़ी ही इस समिति में नियुक्त होने के पात्र होंगे बशर्ते वे कम से कम पांच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त हुए हों। समिति के सदस्यों के बीच सबसे वरिष्ठ को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।