नसबंदी का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो इसके लिए डॉक्टर को लापरवाह बताकर उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
8 Aug 2018 3:17 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला के नसबंदी के ऑपरेशन के असफल रहने के कारण एक अस्पताल और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को लापरवाही का दोषी मानने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति वाल्मीकि जे मेहता ने कहा, “चूंकि चिकित्सकीय रूप से नसबंदी के ऑपरेशन में 100 फीसदी सफलता की उम्मीद कभी नहीं होती है, सो सिर्फ इसलिए कि यह ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, इस मामले में अपीलकर्ता/प्रतिवादी और इसके डॉक्टरों को लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट लोक नायक अस्पताल द्वारा दायर एक अपील की सुनवाई कर रहा था। अस्पताल ने 2005 में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अस्पताल को दोषी मानते हुए उसे वादी को 2.20 लाख रुपए का जुर्माना देने का फैसला सुनाया था।
यह मामला एक महिला (वादी) पर किए गए नसबंदी के एक ऑपरेशन का था जो कि असफल रहा था जिसके कारण वह दुबारा गर्भवती हो गई।
वादी ने आरोप लगाया था कि यह ऑपरेशन ठीक से नहीं किया गया जिसकी वजह से यह सफल नहीं रहा जबकि अस्पताल का कहना था कि उसने (वादी ने) ऑपरेशन से पहले दो फॉर्म पर हस्ताक्षर किये थे जिनमें यह साफ़ लिखा था कि हो सकता है कि ऑपरेशन सफल न हो। इस फॉर्म में यह भी कहा गया था कि अगर ऑपरेशन असफल रहता है तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की नहीं होगी।
कोर्ट ने अस्पताल के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि वादी ने जो आरोप लगाया है वह ऑपरेशन के विफल होने का है न कि अस्पताल के डॉक्टरों की किसी विशेष लापरवाहीपूर्ण कार्य का इसमें कोई जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही के दावे का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि वादी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो वह गर्भपात करवा सकती थी। इसलिए कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।