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जेलों में खराब हालात: केंद्र सिर्फ परामर्श जारी कर सकता है, परंतु निर्देशों को वक्त पर लागू करें राज्य, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network
30 July 2018 12:31 PM GMT
जेलों में खराब हालात: केंद्र सिर्फ परामर्श जारी कर सकता है, परंतु निर्देशों को वक्त पर लागू करें राज्य, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
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यह कहते हुए कि जेल राज्यों का विषय है, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सोमवार को जेलों के हालात को राज्यों की जिम्मेदारी बताया : "पिछले तीन सालों से इसी तरह के मामले चल रहे हैं ... भारत संघ को आदेश के बाद आदेश जारी किए गए हैं ... हालांकि ये निर्देश जारी करने के लिए केंद्र के अधिकार क्षेत्र से परे है ... राज्यों को जेलों में सुविधाओं के सुधार में शामिल करना चाहिए... हम केवल परामर्श जारी कर सकते हैं ... 50 से अधिक परामर्श जारी किए गए हैं लेकिन कोई भी लागू नहीं किए गए हैं  ... राज्यों द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं किया जा सकता... "

राज्यों के मुख्य सचिवों को तदनुसार अदालत के समक्ष पेश होने की आवश्यकता जताई गई और राज्य सरकारों के प्रभारी अधिकारियों को उसी तरफ से हलफनामे जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 13 जुलाई को फरीदाबाद जेल और बाल सुधार गृह में स्थिति सुधारने के तत्काल उपायों का निर्देश दिया था।

हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इस साल की शुरुआत में एक समारोह में  जस्टिस यूयू ललित व आदर्श कुमार गोयल को आमंत्रित किया वहां दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं जेल और निरीक्षण गृह का दौरा किया और पाया कि वहां स्थिति दयनीय थी।

 इसके बाद उन्होंने जिला न्यायाधीश फरीदाबाद को एक सर्वेक्षण करने और हालात सुधारने के लिए सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। सिफारिश मिलने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें लागू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी थी।

वकील गौरव अग्रवाल और आरपी लूथरा से इस संबंध में एजी की सहायता के लिए कहा गया है। सोमवार को अग्रवाल ने फरीदाबाद जेल और निरीक्षण गृह के हालात पर अपनी रिपोर्ट जमा की: "आपके आदेश के बाद  स्थिति में सुधार हो रहा है ... लेकिन कई मुद्दों से निपटना बाकी है ... 30 की क्षमता वाली जगह सौ के करीब किशोर रखे गए हैं ... "

एजी ने सुरक्षा, स्वच्छता, अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्षेत्रों की सुविधा पर ध्यान देने के लिए संकेत दिया।

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