सबरीमाला- दिन 4 : अगर महिलाएं गैर-मासिक धर्म दिवसों पर अन्य अयप्पा मंदिरों का दौरा कर सकती हैं तो संभवतया प्रतिबंध पितृसत्ता के लिए खोजा गया : जस्टिस नरीमन

LiveLaw News Network

25 July 2018 10:17 AM IST

  • सबरीमाला- दिन 4 : अगर महिलाएं गैर-मासिक धर्म दिवसों पर अन्य अयप्पा मंदिरों का दौरा कर सकती हैं तो संभवतया प्रतिबंध पितृसत्ता के लिए खोजा गया : जस्टिस नरीमन

    त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि सबरीमाला मंदिर में सिर्फ बहुत युवा और बूढ़े महिलाओं को अनुमति देने का रिवाज प्राचीन काल से है और सुप्रीम कोर्ट को किसी सामग्री या विचारों के आधार पर इससे छेड़छाड़  करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

    बोर्ड के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच के सामने ये दलीलें रखीं जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं और अन्य पांच अर्जियों पर सुनवाई कर रही है जिनमें प्रतिबंध को चुनौती देने और  प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है।

    यहां तक ​​कि सीजेआई ने दोहराया कि बोर्ड सबरीमाला अयप्पा मंदिर के लिए महिलाओं पर 41 दिनों की तपस्या की स्थिति लागू नहीं हो सकती क्योंकि इसका पालन करना असंभव है, डॉ सिंघवी ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 41 दिन की तपस्या को प्राचीन काल से परंपरा के तौर पर बताया और कहा कि पीठ इस परंपरा से एक रिट याचिका में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यह भी कि जब किसी ने शिकायत नहीं की है कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया है।  उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता कि धार्मिक अभ्यास क्या है? उन्होंने पूछा, "क्या आप एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय के मूल भाग के विश्वास और परंपरा से  छेड़छाड़ कर सकते हैं?"

    ग्रंथों के माध्यम से ऐतिहासिक साक्ष्य पढ़ने के बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि दस्तावेजों का सुझाव है कि विश्वास के आधार पर ये एक परंपरा है। अदालत को असहमत होने के लिए  लंबे समय से आवश्यक धार्मिक अभ्यास को अलग करने से पहले एक ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।

    डॉ सिंघवी ने परंपरा और अभ्यास का बचाव करते हुए कहा कि अनुष्ठानों और प्रथाओं के तहत कई हिंदू संप्रदायों के साथ-साथ गैर हिंदू समुदायों के कई अनोखे पहलू हैं। उन्होंने कहा कि कई मस्जिद हैं जो महिलाओं के  प्रवेश को रोकती हैं। कुछ काली मंदिर अनुष्ठानों में, भक्त अपनी खाल में छिद्रित हुक के साथ लटकते हैं।  शिया स्वयं को कोड़े से पीटते हैं जब तक खून ना निकल आए। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने प्रगतिशील विचारों के कारण इन धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाएगा?

    डॉ सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि कई हिंदू महिला 41 दिनों की तपस्या की परंपरा को समझती हैं और सम्मान करती हैं और यह पितृसत्तात्मक पुरुषों द्वारा महिलाओं पर लगाई गई रोक नहीं है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह पुरुष की चतुरता के कारण है। "आप कहते हैं, मनुष्य अपनी प्रमुख स्थिति के आधार पर तपस्या करने में सक्षम है और एक महिला एक आदमी की चपेट में है ... एक आदमी की इच्छा के अधीन इसलिए वह तपस्या नहीं कर सकती। हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

    डॉ सिंघवी ने जवाब दिया कि इस तरह की नर चतुरता दुनिया भर के समाजों और धर्मों में प्रचलित है।  न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दोबारा जवाब दिया, "जहां भी हम कर सकते हैं हम उन्हें मिटा देंगे।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, " जैसे वे पैदा हुए हैं, वैसे ही महिलाओं को सामाजिक रूपरेखा  से गुज़रना पड़ता है - 'यही वह है जिसका आपको पालन करना है, यह आपकी भूमिका है।"

    डॉ सिंघवी ने जवाब दिया कि अदालत सबूतों की जांच किए बिना अन्य मामलों से सबरीमाला मामले में नर चतुरता के विचारों को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। फिर छह महीने के ट्रायल आवश्यकता होती है और साक्ष्य को जोड़ना पड़ता है। न्यायमूर्ति नरीमन ने सलाह दी कि अगर महिलाएं गैर-मासिक धर्म दिवसों पर अन्य अयप्पा मंदिरों का दौरा कर सकती हैं तो संभवतया प्रतिबंध पितृसत्ता के लिए खोजा गया हो सकता है। डॉ सिंघवी असहमत हुए और कहते हैं कि इस धारणा के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सभी सुधारों के लिए बुलाया जाता है तो इसे समुदाय के भीतर से आना चाहिए, अदालत से नहीं, हालांकि ये प्रगतिशील व्यक्ति के विचार हो सकते हैं।

    जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देखा कि 1950 के बाद सब कुछ संवैधानिक आचारों के अधीन है, डॉ सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि संवैधानिक आचारों के लिए अदालत को अनिवार्यता परीक्षा लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षण यह नहीं है कि अदालत इस अभ्यास से सहमत है या नहीं; यदि यह स्थापित किया गया है कि अयप्पा भक्त एक धार्मिक संप्रदाय बनाते हैं और यह अभ्यास विश्वास के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता कंपास है जो सभी धर्मों पर लागू होती है। लेकिन वह डॉ सिंघवी के साथ सहमत हुए कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की रेखा भी इस जांच में आ जाएगी। सीजेआई ने डॉ सिंघवी से कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है और इस मंदिर में इस अभ्यास के भीतर ही सब करना चाहिए। डॉ सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अगर प्रवेश पर प्रतिबंध आवश्यक धार्मिक अभ्यास के प्रति गठबंधन है तो अनुच्छेद 26 भी इसकी रक्षा करता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वकील से पूछा कि हम असंवैधानिक धारणा से कैसे शुरुआत कर सकते हैं कि प्रजनन क्षमताओं वाली महिला 41 दिन की तपस्या करने में सक्षम नहीं हैं। डॉ सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि सबरीमाला में अभ्यास मासिक धर्म से संबंधित है। कुछ हद तक यह वृद्धाम से संबंधित है और महिलाओं को मंदिर के चरित्र को बदलने की अनुमति देगी, जहां देवता ब्रहमचारी है। उन्होंने कहा कि मामला सभी महिलाओं को बाहर करना नहीं है बल्कि शारीरिक कारणों से उन्हें बाहर रखा गया है। एक ही शारीरिक कारण वाले किसी को भी बाहर रखा जाएगा ", डॉ सिंघवी ने कहा।

    सीजेआई का मानना है कि पहली चीज जिसे देखने की जरूरत है, यह है कि प्रजनन क्षमताओं वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध धार्मिक अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं।

    डॉ सिंघवी ने कहा कि सबरीमाला मंदिर धार्मिक संप्रदाय के परीक्षण को स्पष्ट रूप से संतुष्ट करता है और संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित है और अदालत इस तरह के धार्मिक अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बुधवार को ये तर्क जारी रहेगा।

    Next Story