IPC धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, संविधान पीठ ने कहा समलैंगिकों को लेकर 2013 के फैसले की जांच तो तैयार
LiveLaw News Network
10 July 2018 7:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आईपीसी की धारा 377 को बनाए रखने वाले 2013 के उस फैसले की शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार है जिसमें आपराधिक समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध बताया गया है।
शुरुआत में संविधान पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे, ने कहा कि वो जांच करेंगे कि क्या जीने के मौलिक अधिकार में 'यौन आजादी का अधिकार' शामिल है, विशेष रूप से 9-न्यायाधीश बेंच के फैसले के बाद कि 'निजता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। सुनवाई आज याचिका के एक बैच पर शुरू हुई कि धारा 377 असंवैधानिक है क्योंकि यह समलैंगिक यौन संबंध को प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग के रूप में बनाता है और उम्रकैद तक की सजा देता है। हालांकि, इस तरह के दंड बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि इस तरह के किसी भी मामले पर प्रभावी ढंग से मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।
सीजेआई ने नवतेज सिंह जौहर के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि अदालत द्वारा संबोधित किए जाने वाला मुख्य प्रश्न सुरेश कौशल मामले में 2013 के फैसले की शुद्धता है। यह यौन अल्पसंख्यक नामक समाज के एक बड़े वर्ग के बुनियादी संवैधानिक और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है।
रोहतगी ने तर्क दिया कि कानून जो समलैंगिक यौन संबंधों का उत्पीड़न करता है वह भारतीयों के मौलिक अधिकारों और सामाजिक धारणा के खिलाफ है और यह प्रकृति के कानून के खिलाफ है, इसके लिए बहाना नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि सभी पुरुषों, एक वर्ग और सभी महिलाओं के रूप में, एक वर्ग के रूप में एक ही यौन अभिविन्यास नहीं है यानी विपरीत लिंग को आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को समलैंगिक पुरुष / समलैंगिक महिला / उभयलिंगी व्यक्ति कहा जाता है। इस तरह के अभिविन्यास को पसंद के माध्यम से हासिल नहीं किया जाता और आनुवंशिक है। यौन अभिविन्यास अपरिवर्तनीय है और चिकित्सा की स्थिति " उपचार” नहीं है।
रोहतगी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों (समाज में यौन अल्पसंख्यकों) को सुरक्षा की आवश्यकता है, अधिक सामान्य अभिविन्यास (विषमलैंगिक) रखने वालों की तुलना में, उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए, बिना डर, आशंका या भयभीत हुए निजता के अधिकार के फैसले के प्रकाश में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और इसके खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समूह से संबंधित व्यक्तियों से पूरे जीवन में, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज, रोजगार (राज्य के तहत या निजी कंपनियों में) और यहां तक कि उनके परिवार के भीतर भी भेदभाव होता है। यह मुख्य रूप से पिछले 150 वर्षों से कानून पुस्तिका पर आईपीसी धारा 377 के अस्तित्व के कारण है, जो विक्टोरियन नैतिकता का अवशेष है।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक धारणा से आगे निकलना है। समाज को दोष न दें क्योंकि हम सभी इस प्रावधान के साथ कानून में बड़े हो गए हैं। यह देखते हुए कि उम्र बढ़ने से सामाजिक नैतिकता में परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये प्रावधान कानूनी पुस्तक से बाहर हो जाना चाहिए। 2013 में दो न्यायाधीश बेंच ने इस बात पर फैसला किया था कि धारा 377 ने प्रकृति के आदेश के खिलाफ यौन संबंध के किसी भी प्रकार को प्रतिबंधित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीश पीठ के फैसले को खत्म करते हुए इस फैसले को पारित कर दिया गया जिसने पहले एक विपरीत विचार किया था और आईपीसी प्रावधान को खत्म कर दिया था।
धारा 377 आईपीसी का कहना है, "जो भी स्वेच्छा से मनुष्य, महिला या पशु के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, दस साल तक की अवधि के लिए या आजीवन कारावास तक उसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। " याचिकाकर्ता केशव पुरी के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार ने बेंच को बताया कि देश में समलैंगिक कार्यकर्ता सताए जाने के लगातार डर में रहते हैं और कहा कि निजता के अधिकार में नौ न्यायाधीश पीठ ने एलजीबीटी (समलैंगिकों, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) अधिकारों के अभिविन्यास और यौन संबंधों के अधिकार पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने इंगित किया कि एक प्रावधान असंवैधानिक नहीं बनता क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने से सामाजिक नैतिकता भी बदलती है। कानून जीवन के साथ और तदनुसार परिवर्तित होता है।
दातार ने कहा, "अगर यौन अभिविन्यास एक" प्राकृतिक अधिकार "है जो निजता के निर्णय के अधिकार में होता है तो विपरीत लिंग और समान-सेक्स जोड़ों के बीच कोई समझदार अंतर नहीं होता है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया और कहा "हादिया (केरल) में, हमने अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के तहत साथी को चुनने के अधिकार को पहचान दी। जब आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो समान लिंग के साथी को चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी सही है। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।