केरल हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा की मां की शिकायत पर घर से दूर रहने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
30 Jun 2018 12:12 PM IST
मैं याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील की दलील के साथ सहमत नहीं हूं कि 2005 के अधिनियम 43 की धारा 18 (1) (बी) बेबुनियाद और अनियमित शक्तियों को प्रदान करती है, अदालत ने कहा।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं के संरक्षण की धारा 19 (1) (बी) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। चुनौती के तहत प्रावधान मजिस्ट्रेट को अधिकार देता है कि संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, वह 'उत्तरदाता' को साझा घर से खुद को हटाने के लिए निर्देशित कर सकता है।
इस मामले में 62 वर्षीय मां ने मजिस्ट्रेट अदालत से अपने बेटे द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। अदालत ने बेटे को साझा परिवार से खुद को निकालने का निर्देश दिया, जिसमें डीवी अधिनियम की धारा 19 (1) (बी) के तहत आवेदन किया गया था। जिस व्यक्ति ने इस आदेश का सामना किया, ने इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय से संपर्क किया और कहा कि ये प्रावधान पीड़ितों के दावों के निर्धारण के लिए बेबुनियाद प्रक्रिया देता है और यह नागरिक के जीवन और संपत्ति से वंचित होने की सुविधा प्रदान करता है।ये प्रक्रिया न्याय, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के अनुरूप नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300 ए का उल्लंघन करती है व असंवैधानिक है।
न्यायमूर्ति सुनील थॉमस, जिन्होंने याचिका की सुनवाई की, ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 'एक आत्मनिर्भर संविधान है जो पीड़ित महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए है, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं।”
अदालत ने यह भी देखा कि अधिनियम संवैधानिक जनादेश को प्रभावित करने के लिए लाया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार और सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा: "मैं याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील की दलील के साथ सहमत नहीं हूं कि 2005 के अधिनियम 43 की धारा 18 (1) (बी) बेबुनियाद और अनियमित शक्तियों को प्रदान करती है। ये प्रावधान न्यायालय को याचिका, उसके सामने रखी गई सामग्रियों और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर उचित आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है। "