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मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करें; ISI हेलमेट अनिवार्य : उत्तराखंड हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
27 Jun 2018 6:15 PM GMT
मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करें; ISI हेलमेट अनिवार्य : उत्तराखंड हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]
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सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी कई दिशा निर्देशों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य को ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देशों को जारी करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह के बेंच में अद्वित नोलियाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 128 (ड्राइवरों और पिछले सवारों के लिए सुरक्षा उपायों) और 129 (सुरक्षात्मक हेडगियर पहनने) और इसके तहत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश मांगे गए थे।

याचिका का जवाब देते हुए राज्य ने धारा 129 के तहत जारी चालानों का ब्योरा जमा कर दिया था। हालांकि अदालत ने राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि दोपहिया वाहन चलाने वाले 50 प्रतिशत लोग सुरक्षात्मक गियर का उपयोग नहीं कर रहे थे और इसलिए खुद को चोटों के लिए उजागर कर रहे थे।

 इसके बाद याचिका के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए :

 ( i) राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 9 के सख्ती से प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया गया है। ISI चिह्न के साथ हेलमेट अनिवार्य है

(ii) ISI चिह्न के हेलमेट पहने बिना मोटर साइकिल / स्कूटर  को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश को लागू करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीओ और कोतवाल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

 (iii) इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस अदालत के आदेशों के अनुपालन ना करने को इंगित करने के लिए पूरे राज्य सरकार के सभी नागरिकों के लिए खुला होगा।

लौह चादरें, पाइप और छड़ ले जाने पर प्रतिबंध

(iv) राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वाहनों की संरचनात्मक लंबाई / निकाय से परे लौह शीट, लौह छड़, गर्डल्स, स्टील पाइप और प्लास्टिक पाइपों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए जाएं। नियमों के तय होने तक  उत्तराखंड राज्य भर में परिवहन वाहनों की संरचनात्मक लंबाई / निकाय से परे लौह शीट, लौह छड़, गर्डल्स, स्टील पाइप और प्लास्टिक पाइप ले जाने पर प्रतिबंध होगा।

(v) ये दिशानिर्देश स्रोत से सभी ट्रांसपोर्टरों पर लागू होंगे। फैक्ट्री मालिकों और दुकानदारों की जिम्मेदार है कि सुनिश्चित करें कि  तत्काल इस आदेश का अनुपालन हो।

ड्राइविंग करते समय सेल फोन का उपयोग करने वालों के लाइसेंस रद्द करना

 (vi) राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जो ड्राइविंग करते समय सेल फोन का उपयोग कर पाए जाते हैं। राज्य सरकार के  आवश्यक संशोधन / अधिसूचना लागू किए जाने तक   ड्राइविंग करते समय सेलफोन का उपयोग करने वाले  प्रत्येक उल्लंघनकर्ता से 5000 / - रुपये का जुर्माना शुल्क लिया जाएगा।

नाबालिगों के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं 

(vii) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया जाता है कि नाबालिग को कोई ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाए और उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं है।

प्रिंसिपल / सभी शैक्षणिक संस्थानों के संस्थान के प्रमुख छात्रों को ऊपर दिए गए इन निर्देशों से अवगत कराएंगे और बड़े सार्वजनिक हित में इन दिशा निर्देशों  के उचित कार्यान्वयन के लिए सहयोग करेंगे।


 
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