वकीलों के क्लर्कों के कल्याण के लिए कानून तैयार करने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को कहा [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

27 Jun 2018 4:56 PM GMT

  • वकीलों के क्लर्कों के कल्याण के लिए कानून तैयार करने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को कहा [निर्णय पढ़ें]

    यह नोट करते हुए कि  सेवा शर्तों के लिए कोई कानून नहीं है,  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में सुझाव दिया है कि राज्य सरकार वकीलों के क्लर्कों के कल्याण के लिए उपयुक्त कानून तैयार कर सकती है।

    न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की बेंच ने आगे कहा कि राज्य को असामयिक मौत या घातक शारीरिक चोट के मामले में वकालत करने वाले क्लर्क के परिवार के सदस्यों को मुआवजा भुगतान प्रदान करने के लिए एक आकस्मिक निधि बनानी चाहिए, "वकीलों के क्लर्क न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। अधिकांश वकीलों के क्लर्क पंजीकृत हैं। यह उस समय की आवश्यकता है जब राज्य सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।" अदालत उच्च न्यायालय लॉयर्स

     क्लर्क बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सुन रही थी, जो राज्य में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में अभ्यास करने वाले वकील के साथ काम करने वाले क्लर्कों के कल्याण के लिए गठित एक सोसाइटी है। सोसाइटी ने क्लर्कों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश मांगे थे,  जिसमें कार्यकाल की सुरक्षा और समय पर वित्तीय सहायता, मौत या शारीरिक चोटों के मामले में समय-समय पर वित्तीय सहायता शामिल है।

    अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन और अन्य बनाम यूओआई के मामले में अंतिम आदेश पर ध्यान दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिका का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने सरकार पर विश्वास रखा था कि वो "याचिकाकर्ताओं द्वारा सहानुभूतिपूर्वक दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करें।”

     सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन के संदर्भ में, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि राज्य को वकीलों के क्लर्क के कल्याण के लिए कानून के अधिनियमन के लिए व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए।

    न्याय वितरण मशीन में क्लर्क द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हुए, पत्र में कहा था, "वकीलों के पंजीकृत क्लर्क न्याय के प्रशासन में हिस्सा और पार्सल हैं। उनकी सेवाएं न तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत संरक्षित हैं, न ही कोई कानून सेवा शर्तों, योग्यता, कल्याण और अनुशासन दिया गया है ... ...

    वकीलों के क्लर्क न्याय के प्रशासन में हिस्सा और पार्सल हैं। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रमुख हितधारक न्यायाधीश और वकील हैं, किसी मामले के दस्तावेजों, कागजात आदि के जरिए  न्याय वितरण प्रणाली में वकीलों की सहायता करने वाले क्लर्क जैसे पैरालीगल के प्रयासों और योगदान के बिना कार्य नहीं किया जा सकता।वकीलों  के क्लर्क के लिए कोई केंद्रीय सांविधिक कल्याण उपाय नहीं हैं। इसलिए आपसे व्यवहार्यता का पता लगाने और वकीलों के क्लर्क के कल्याण के लिए एक कानून बनाने का अनुरोध किया है। "

     इस पत्र को देखते हुए ऐसे क्लर्कों से प्रतिनिधित्व आमंत्रित किया गया था। हालांकि, उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। याचिकाकर्ता सोसाइटी ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल समेत कई राज्यों द्वारा अधिनियमित कानूनों को भी रिकॉर्ड किया था, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और अन्य फंड समेत क्लर्कों के लिए कई कल्याणकारी उपाय प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इस पत्र पर निर्भर करते हुए उच्च न्यायालय ने अब निर्देश दिया है, "तदनुसार, हम याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को  उचित कानून तैयार करने के लिए सिफारिश करते हैं, जो कि पूर्व याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकनों के संदर्भ में है। 2003 के नं .30 (जिसे 13.5.2015 के पत्र में संदर्भित किया गया है) आज से तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल समेत राज्य के सभी न्यायालयों में काम कर रहे वकीलों के क्लर्क के कल्याण के लिए 26.6.2015 के पत्र के साथ यहां पर उद्धृत अधिनियमों की समानता के लिए कानून पर विचार किया जाए।

     

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