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मेडिकल कॉलेजों में खराब बुनियादी ढांचे के लिए बिहार, झारखंड, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; ASG ने 3 महीने की ग्रेस अवधि का सुझाव दिया

LiveLaw News Network
19 Jun 2018 3:47 PM GMT
मेडिकल कॉलेजों में खराब बुनियादी ढांचे के लिए बिहार, झारखंड, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; ASG ने 3 महीने की ग्रेस अवधि का सुझाव दिया
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बिहार राज्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इससे जुड़े मामलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खराब बुनियादी ढांचे के लिए फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​की वेकेशन बेंच ने इन राज्यों में कुल 800 सीटें रखने वाले आठ कॉलेजों में अनुमति पत्र जारी करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इनकार करने को चुनौती देने वाली  याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

14 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में बिहार सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने राज्य की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जो आधारभूत सुविधाओं और संकाय के संदर्भ में एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों की प्रकृति को दर्शाता है।

राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति के रूप में प्रतिक्रिया दी गई और समयरेखा बताई गई जिसमें निरंतर कमियों को सुधार दिया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पूंजी का परिव्यय होगा।

 14 जून को अदालत ने प्रमुख सचिव, प्रभारी, चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ राज्यों के मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारियों के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता जताई थी।

"मरीजों के साथ क्या होगा यदि यह मेडिकल कॉलेजों और (संलग्न) अस्पतालों का बुनियादी ढांचा है? आपको मनुष्यों के साथ व्यवहार करना है, जानवरों से नहीं ... '98 में, हमने पहले ही कहा था कि आप अाधे पके डॉक्टरों का उत्पादन कर रहे हैं ... ", सोमवार को न्यायमूर्ति नजीर ने टिप्पणी की।

  एमसीआई बनाम कर्नाटक राज्य (1998) में, शीर्ष अदालत ने एमसीआई द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक किए गए प्रवेश से निपटने के दौरान नोट किया था, "एक मेडिकल छात्र को गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है और यह केवल तभी किया जा सकता है जब उचित सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हों और इसके साथ जुड़े अस्पताल को अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाना चाहिए और शिक्षण संकाय और डॉक्टरों को पर्याप्त सक्षम होना चाहिए कि जब कोई मेडिकल छात्र बाहर निकलता है, तो वह मनुष्यों के इलाज के विज्ञान में परिपूर्ण हो। देश नहीं चाहता कि आधे पके चिकित्सा पेशेवर मेडिकल कॉलेजों से बाहर आएं जब उनके पास शिक्षण की पूरी सुविधाएं ना हो और वो अध्ययन के दौरान रोगियों और उनकी बीमारियों से अवगत ना हों.. "

"संकाय की कमी 18% है ... तीन महीने के भीतर हमारे पास एक पूर्ण संकाय होगा ..." कुमार ने ये दलील जमा करने की मांग की। जवाब में एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा, "प्रकाश सिंह (2006) में, पुलिस कर्मियों की कमी से निपटने के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खेहर को हर सोमवार और शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित होने के लिए 2-3 राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाने की आवश्यकता होती थी, इस अदालत के निर्देशों के अनुसार नियुक्तियां करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए... मेरी शिकायत यह है कि वर्तमान स्थिति में सचिवों ने उपक्रमों में ऐसी 'व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी' नहीं ली है ... " न्यायमूर्ति मल्होत्रा ​​ने जोर देकर कहा, "हम उन्हें जिम्मेदार बनाएंगे।"

छात्रों के लिए एएसजी ने सुझाव दिया कि कॉलेजों को वर्तमान में  एमसीआई द्वारा तीन महीने के बाद निरीक्षण के नतीजे के अधीन कार्य करने की अनुमति दी जाए। "यदि इस अवधि के भीतर कमियों को ठीक नहीं किया जाता है, तो कॉलेजों को बंद करना होगा," उन्होंने कहा।

"कृपया इसे एक उदाहरण बनने की अनुमति न दें ... अन्यथा, उच्च न्यायालय आदेश पारित करेंगे और हम कहीं भी नहीं होंगे ... कृपया इस अपवाद को केवल इस मामले की अनोखी परिस्थितियों तक ही सीमित रखें ... 800 सीटें  बड़ी संख्या भी है ..., " उन्होंने जारी रखा।

अंतरिम दिशा निर्देशों के लिए मांग करने कर रहे यूपी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट शेखर अस्पताल बनाम यूओआई (2014) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जहां यह देखा गया, "... जब अकादमिक वर्ष 2014-15 के लिए चिकित्सा प्रवेश के लिए कई सीटें खाली रहने की संभावना है, हम इस विचार से हैं कि इन मामलों पर तत्काल विचार की आवश्यकता है और हम इन अंतरिम दिशा निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधानों के तहत दे रहे हैं ... हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारे देश में चिकित्सकों की संख्या आवश्यकतानुसार बहुत कम है और कई मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण ना होने के कारण, हम सिविल चिकित्सकों की एक अच्छी संख्या से वंचित रहेंगे ... "

तदनुसार  अदालत ने उसमें निर्देश दिया था, "मामले के अनोखे तथ्यों और यहां बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए हम याचिकाकर्ताओं को आज से 10 दिनों के भीतर मेडिकल कॉलेज चलाने वाले याचिकाकर्ताओं के संस्थानों के चेयरमैन / अध्यक्ष और सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देशित करते हैं, इस प्रभाव के लिए कि उनके द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों में कोई दोष नहीं है और वे यह भी बताएंगे कि एमसीआई के साथ उनके 10 करोड़ रुपये जमा है और अगर हलफनामे में  किए गए बयान अगले निरीक्षण के समय गलत पाए गए तो दंड के जरिए इसे जब्त किया जाएगा।  ... हम इस तथ्य को भी रिकॉर्ड करते हैं कि हाल ही में अफसरों के हलफनामे के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता नवीनीकृत कर दी है और इसलिए हमें कोई कारण नहीं है कि निजी कॉलेजों को उनके पदाधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर विद्यार्थियों को एक विशेष मामले के रूप में प्रवेश करने की अनुमति न दें ... "

मंगलवार से शुरू होने वाले पहले एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में काउंसलिंग के मद्देनजर, वेकेशन पीठ सोमवार को आदेश पारित करने पर सहमत हो गई ताकि भारत सरकार उन सरकारी कॉलेजों को काउंसलिंग में  शामिल होने दे सके।


 
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