"दोषियों के प्रति दयालुता दिखाने का परिणाम समाज के लिए क्रूरता नहीं होना चाहिए”: बॉम्बे हाईकोर्ट रेप के दोषी को फरलॉ से इनकार किया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

19 Jun 2018 9:00 PM IST

  • दोषियों के प्रति दयालुता दिखाने का परिणाम समाज के लिए क्रूरता नहीं होना चाहिए”: बॉम्बे हाईकोर्ट रेप के दोषी को फरलॉ से इनकार किया [निर्णय पढ़ें]

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रेप मामलों में सजायाफ्ता को फरलॉ ना देने के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए कहा  कि " दोषियों के प्रति दयालुता दिखाने का परिणाम समाज के लिए क्रूरता नहीं होना चाहिए।”

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरामणी और न्यायमूर्ति एमएस सोनाक ने कहा,  "इस तरह के व्यक्ति को केवल दंड सुधार और मानवीय उपचार के विचार से बाहर निकलना  समाज के लिए खतरनाक होगा। जैसा कि पहले देखा गया था, उसके लिए सहानुभूति पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, समाज की सुरक्षा के संबंध में विचार को ढंकने की अनुमति नहीं दी जा सकती । "

    अदालत पुंडलिक जी गोले द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे फरलॉ देने से इनकार कर दिया गया था।

    सत्र न्यायालय द्वारा  बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स, हत्या का प्रयास में दिसंबर 2013 में गोले को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा की सजा सुनाई थी।

     जेल ( बॉम्बे फरलॉ और पैरोल)नियम, 1959 के नियम 4 (2) के तहत प्रावधान है कि किस सूची के अपराधियों को फरलॉ से इंकार किया जाए। इसी के तहत बलात्कार का आरोपी होने की वजह से उसे फरलॉ देने से इनकार किया गया।  उसने अब दलील दी थी कि प्रावधान मनमाना है और किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है।

    दूसरी तरफ राज्य ने जोर देकर कहा था कि फरलॉ कैदी का अधिकार नहीं है और इस प्रावधान द्वारा किए गए भेद इस तरह के अभियुक्तों और कैदियों को समाज के साथ मिलाने की अनुमति नहीं देते और ये विधायी योजना के अनुरूप है।

    संतुलन बनाए रखना 

    शुरुआत में अदालत ने अपराधियों से समाज की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, "दंड सुधारों को शुरू करने में राज्य जो समाज की तरफ से प्रशासन चलाता है और बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में उनकी सुरक्षा के संबंध में नागरिकों के वैध अधिकार और सुरक्षा के लिए अनिश्चित नहीं हो सकता।

    इस कारण से इस तरह के सुधारों को शुरू करने में अधिकारियों को समाज को आपराधिक प्रवृत्तियों से ग्रस्त लोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने के दायित्व से अनजान नहीं होना चाहिए अगर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की उनकी संवेदनशीलता साबित हुई है कि उसने आपराधिक कृत्य किया है। "

    उसके बाद  यह नोट किया गया कि प्रावधान के पीछे विधायी मंशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करना था। पीठ ने जोर देकर कहा, "इसलिए यह समझ में आता है कि अभियुक्तों के लिए मानवीय उपचार को पूरा करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जाती है कि अभियुक्तों के लिए दयालुता समाज के लिए क्रूरता न हो। स्वाभाविक रूप से पर्याप्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित होंगे कि दोषी जो फरलॉ  पर रिहा किया जाता है उसे एक और अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा जब वह उस समय के लिए बड़े पैमाने पर सुधार के उपाय के माध्यम से उसे दिए गए फरलॉ  छुट्टी के तहत होता है। ऐसा लगता है कि नियम 4 जो बताता है कि निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत आने वाले कैदियों को फरलॉ पर नहीं छोडा जाएगा। "

    बलात्कार हत्या के समान नहीं है
    उसके बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध की गंभीरता  वैध वर्गीकरण के लिए आधार हो सकती है और इस विवाद को खारिज कर दिया गया कि यदि हत्या के अभियुक्तों को फरलॉ दिया जा सकता है तो बलात्कार के दोषी को भी मिल सकता है।

     मुख्य रूप से अदालत ने दोनों अपराधों के पीछे मकसद को अलग किया जिसमें कहा गया कि जहां तक ​​हत्या का सवाल है, यह "कुछ असली या कल्पनीय उत्तेजना या जुनून के क्षण में किया जाता है और यह अपराधी के मन में आमतौर पर एक उद्देश्य  होता है एक विशेष व्यक्ति या व्यक्ति और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ नहीं होता।”

    अदालत ने तब समझाया कि दूसरी ओर, बलात्कार, डकैती, आतंकवाद और अपहरण जैसे अपराध के मामले में, "कोई भी शिकार एक अच्छा शिकार होती है और पूरा समाज जोखिम में रहता है।”

     इसके अलावा यह माना जाता है कि इस तरह के अभियुक्त समाज के साथ मिलाने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते, समझाते हुए, "इसलिए, कोई इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अगर सजा आतंकवादी कृत्य या बलात्कार या अपहरण जैसे अपराधों के लिए है, तो इस तरह के कैदियों को फरलॉ पर रिहा करना खतरनाक या अन्यथा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाएगा।

    वे पीड़ितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं / शिकायतकर्ता या गवाह जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है।बदला लेने की प्रवृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वे समाज से किसी भी व्यक्ति का शिकार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके लिए अच्छा शिकार है। इसलि  ऐसे व्यक्तियों का मिलना समाज समाज के हित में नहीं होगा और यह इस वर्गीकरण के लिए एक वैध कारण है। " इसलिए अदालत ने प्रावधान द्वारा वर्गीकृत वर्गीकरण को बरकरार रखा  और कहा , "हम मानते हैं कि वर्गीकरण का तर्कसंगत आधार है और कानून के अंतर्निहित उद्देश्य के साथ एक अलग गठबंधन है और यह किसी भी शत्रुतापूर्ण भेदभाव के तत्व का परिचय नहीं देता।

    नतीजतन, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियम 4 के उप-नियम 2 वैध और अंतर्निहित तार हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आरोप में कमजोर नहीं हैं। "


     
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