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उन्हें जीवन की गोधूलि में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
15 Jun 2018 11:05 AM GMT
उन्हें जीवन की गोधूलि में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]
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पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को गैर सरकारी संगठनों या सोसाइटी पर भरोसा करने के बजाय वृद्धाश्रमों को अपने स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के अधिकार के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की एक पीठ ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए माता-पिता के रखरखाव और कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए-




  • राज्य सरकार को छह महीने की अवधि के भीतर उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि एक अस्थायी उपाय के रूप में निजी आवास किराए पर लेने के लिए राज्य सरकार के लिए विकल्प खुला होगा।

  • राज्य सरकार को आठ सप्ताह की अवधि के भीतरवृद्धाश्रमों  के प्रबंधन के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया जाता है।

  • राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रत्येक सरकारी अस्पताल या अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

  • राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि उत्तराखंड राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में रक्त परीक्षण, सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य परीक्षणों सहित निःशुल्क उपचार मुहैया कराया जाए।

  • उत्तरदायी राज्य समय-समय परवृद्धाश्रमों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को अपग्रेड  करने के साथ साथ इसमें रहने वालों की संख्या भी बढाएगा।

  • राज्य सरकार को अधिनियम, 2007 की धारा 21 के अनुसार अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के रखरखाव और कल्याण के लिए उचित प्रचार देने का भी निर्देश दिया गया है।

  • राज्य सरकार नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करेगी।

  • राज्य सरकार पर्याप्त पीने योग्य पानी, बिजली के पंखों, कूलर / एसी, अलग रसोईघर, भोजन कक्ष, अक्षम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग बाथरूम सहित पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आवास प्रदान करेगी।

  • राज्य सरकार कोवृद्धाश्रमों में व्हील चेयर, टेलीविजन, समाचार पत्र और किताबें प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है।

  • राज्य सरकार को टेलीफोन सेवा सहित वरिष्ठ नागरिकों को रैंप रेलिंग प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है।

  • राज्य सरकार को संतुलित पौष्टिक भोजन, गर्मियों और सर्दियों केकपड़ों के दो सेट, वृद्धाश्रमों में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई करने वाले  प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

  • आपातकालीन मामले में वरिष्ठ नागरिकों को उपचार के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया जाएगा। वाहनके साथ-साथ एम्बुलेंस सहित चिकित्सा व्यय की लागत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

  • संबंधित क्षेत्र के सर्कल अधिकारियों कोवृद्धाश्रमों में और आसपास सतर्कता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

  • राज्य सरकार को नियम 20 के तहत प्रदान किए गए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के रखरखाव और कल्याण के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इसे लागू होने के बाद से 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अधिनियम पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है।बेंच ने कहा, "कानून लागू होने के बाद, इसे सही भावना में लागू किया जाना चाहिए।"


 पीठ ने कहा: "प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के पास गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार होता है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सभ्यता सहित उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। हमारा एक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य है और यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के साथ सम्मानित तरीके से रहना चाहिए। उन्हें जीवन की गोधूलि में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

 पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को गैर सरकारी संगठनों या सोसाइटी पर भरोसा करने के बजाय वृद्धाश्रमों को अपने स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

 "वृद्धाश्रमों के बेहतर प्रबंधन के लिए एनजीओ पर जिम्मेदारियों को पारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग कतारों की आवश्यकता है। अपरिवर्तित बीमारियों के इलाज की सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को दी जानी चाहिए। "


 
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