केजरीवाल और सहयोगियों की हड़ताल को अवैध घोषित करें, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका,अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई

LiveLaw News Network

14 Jun 2018 4:35 PM GMT

  • केजरीवाल और सहयोगियों की हड़ताल को अवैध घोषित करें, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका,अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई

    दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राज निवास में विरोध में बैठने को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि इससे सरकारी मशीनरी थम गई है।

    याचिकाकर्ता हरि नाथ राम, उनके वकील शशांक देव सुधी और डॉ शशि भूषण के माध्यम सेअदालत से प्रार्थना की है कि "मुख्यमंत्री को दायित्वों और जिम्मेदारियों को निर्वहन के लिए दिशा निर्देश जारी करें क्योंकि हड़ताल के बाद से दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय के सारे कार्य रुक गए हैं।”

    उन्होंने "उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग की है कि मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों द्वारा भूख हड़ताल को गैर-संवैधानिक और अवैध के रूप में घोषित किया जाए।"

    केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और आप नेता गोपाल राय की हड़ताल  चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। याचिका में "संवैधानिक संकट के कृत्यों में शामिल न होने के लिए" न्याय के हित में कार्यकारी सौदेबाजी ना करने के लिए विधायी सदस्यों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने की मांग भी की गई है।  याचिका अगले हफ्ते सुनवाई के लिए आने की संभावना है।

    हड़ताल कानून निर्माता के लिए एक हथियार नहीं है 

    वकील सुधी ने कहा कि हड़ताल कर्मचारी या नागरिक के लिए अपने अधिकारों की मांग करने के लिए है, न कि कानून निर्माता के लिए।

     "एक सांसद हड़ताल पर कैसे जा सकता है? संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं। फिर वह हड़ताल पर कैसे जा सकते हैं,  "सुधी ने पूछा।

       " हड़तालियों द्वारा मांगों को स्वीकार करने के उद्देश्य से हड़ताल सभी सार्वजनिक कार्यों को रोकना है।  यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में, अमेरिका के विपरीत, हड़ताल का अधिकार कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। यह उचित रूप से उल्लेख किया गया है कि पहली बार ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ने कुछ व्यापार विवादों में एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को वैध  हड़ताल का सीमित अधिकार प्रदान किया, जो अन्यथा आम आर्थिक कानून का उल्लंघन करता है।

     ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 भी हड़ताल का अधिकार पहचानता है ... अब एक हड़ताल का अधिकार ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत केवल सीमित सीमा को पहचानता है। हालांकि, आम तौर पर कर्मचारी द्वारा कानून निर्माता के खिलाफ हड़ताल को उनके मौजूदा कानून के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए बुलाई जाती है। ऐसे में कानून पालनकर्ता द्वारा बुलाई गई हड़ताल और कानून निर्माता द्वारा आयोजित हड़ताल के बीच अंतर है। "..

    हड़ताल पर जाने के लिए मुख्य मंत्री को सशक्त बनाने का कोई वैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है। यह मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी का पूर्ण उल्लंघन है। हड़ताल का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों से निकलता है। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सदस्य भूख हड़ताल जैसे असंवैधानिक कृत्यों में शामिल नहीं हो सकते और यह एक ऐसा हथियार है जो दमनकारी मामलों में लड़ने के लिए अधिकार देता है जब कोई रचनात्मक विकल्प नहीं छोड़ा जाता है। यह उत्पीड़न से निकले अंतिम उपाय का हथियार है। याचिका में कहा गया है कि यह हथियार सामूहिक सौदा करने का अवसर प्रदान करता है।

    "मुख्यमंत्री और एलजी के बीच तत्काल टकराव एक गंभीर उदाहरण है कि राजनीति ने राज्य के शासन में कैसे जकड़ लिया है।  प्रशासनिक पक्षाघात से राज्य पूरी तरह से अपंग है क्योंकि  राज्य सूची के तहत कवर क्षेत्र के संबंध में राज्य में कोई संवैधानिक प्रशासक नहीं है।

    भूख हड़ताल द्वारा बनाए गए निर्वात को देश के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक रूप से निपटाया जाना आवश्यक है। केजरीवाल और उनके सहयोगी सोमवार से एलजी कार्यालय में हड़ताल पर हैं कि आईएएस अधिकारियों को अपनी "हड़ताल" समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने "चार महीने" से काम रोक रखा है और गरीबों को राशन के दरवाजे के वितरण के सरकार के प्रस्ताव  को मंजूरी दी जाए ।

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