रेलवे को कथित दावों के लिए "मुकदमेबाजी नीति" विकसित करनी चाहिए; अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता का विकल्प तलाशें : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

7 Jun 2018 10:25 AM IST

  • रेलवे को कथित दावों के लिए मुकदमेबाजी नीति विकसित करनी चाहिए; अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता का विकल्प तलाशें : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रेलवे को "मुकदमेबाजी नीति" तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि वह अपने खिलाफ दायर मुआवजे के कथित दावों को हल कर सके।

     रेल मंत्रालय को आदेश की प्रतिलिपि भेजे जाने का निर्देश देते  हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सुझाव दिया, "रेलवे को उन मामलों से निपटने के लिए 'मुकदमेबाजी नीति' अपनानी चाहिए जब मुआवजे के लिए कथित दावे दायर किए जाते हैं। ऐसे मामलों में अनिवार्य मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को भी शुरुआती निपटारे के लिए खोजा जा सकता है। इस तरह का एक कदम रेलवे के लिए लागत को कम करेगा और दायर मामलों की संख्या को भी कम करेगा और अंततः मुआवजे के समय पर और कुशल भुगतान सुनिश्चित करेगा। "

    याचिका एक ट्रेन दुर्घटना से संबंधित है  तीन दशक पहले मुजफ्फरनगर स्टेशन पर हुई थी जिसके परिणामस्वरूप तिलक राज सिंह घायल हो गए थे और उनके पैरों में से एक खराब हुआ था। सिंह ने 1990 में मेरठ में जिला न्यायालय से संपर्क किया था। हालांकि उनका मुकदमा 2002 में क्षेत्राधिकार के लिए 12 साल बाद लौटा था।

    उसके बाद उन्होंने रेलवे दावे ट्रिब्यूनल से संपर्क किया जिसने उनकी  याचिका को खारिज कर दिया कि मामला सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जाना था क्योंकि यह घटना रेलवे अधिनियम, 1989 के अधिनियमन के बाद हुई थी। सिंह को तब निराशा हुई जब सिविल कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि ट्रिब्यूनल इसे स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी और अपील के एक और दौर के साथ जिला और सत्र न्यायाधीश ने आखिरकार  सिंह को 6.6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया इसे अब उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र द्वारा चुनौती दी गई थी।

    रेलवे पर देयता की मजबूती के संबंध में, उच्च न्यायालय ने अब देखा कि सिर्फ घटना के दौरान लापरवाही नहीं थी बल्कि इसके बाद भी रेलवे  सिंह को आवश्यक चिकित्सा ध्यान प्रदान नहीं कर रहा था।

    बेंच ने कहा, "इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेलवे कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी है और इसके बाद भी देखभाल के मानक को उपलब्ध नहीं कराने के लिए उत्तरदायी है। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा भी अभियोगी को प्रदान नहीं की गई थी और इससे रक्त की हानि हुई और एक चोट लगी जो जीवन को खतरे में डाल रही थी। " उसके बाद अदालत ने नोट किया कि जब घटना हुई थी तब रेलवे अधिनियम लागू नहीं हुआ था, इसलिए मुआवजे की मात्रा का मूल्यांकन टॉर्ट्स के सामान्य सिद्धांतों पर किया जाना था। इसके बाद उसका मुआवजा बढ़ाया गया।

    कोर्ट ने जिला न्यायाधीश मेरठ के सामने डिक्री की तारीख तक सूट दाखिल करने से पूरी अवधि के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज के साथ 9 लाख रुपये की राशि को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल होने पर देय राशि पर ब्याज 12% तक बढ़ाया जाएगा।

    एक अलग-अलग नोट के रूप में, अदालत ने देखा कि अंततः मुआवजे से सम्मानित होने से पहले सिंह को क्षेत्राधिकार की तकनीकी आपत्ति में उलझन में छोड़ दिया गया और कहा कि मुआवजा देने का पूरा उद्देश्य इस तरह की देरी से पराजित हो जाता है।

     वास्तव में यह नोट किया गया कि रेलवे ने तकनीकी आपत्तियां जारी रखीं, जिससे सिंह के मुकदमे को खारिज कर दिया गया और ट्रिब्यूनल के खारिज करने से पहले उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद यह देखा गया, "रेलवे जैसे संगठन जो इस देश की लंबाई और चौड़ाई में स्थित है, इस तरह मुआवजे के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए।यदि शिकार को  राशि उपलब्ध नहीं होती है तो  मुआवजा देने का पूरा उद्देश्य पराजित हो जाता है  "


     
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