राजस्थान हाईकोर्ट ने टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत से मिलान के लिए आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दी [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

28 May 2018 8:03 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत से मिलान के लिए आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दी [निर्णय पढ़ें]

     " जब अपराधी अपराध करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं  तो पुलिस या जांच एजेंसी पर इस बात का जोर देना उचित नहीं है कि वैज्ञानिक तरीकों या आधुनिक तकनीक की सहायता से इसका सामना नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी कानून के तहत इस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं है। " 

     आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए निर्देशित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है  कि पुलिस को अपराध में शामिल होने के का पता लगाने के लिए आरोपी की आवाज के नमूने लेने से इस कारण से रोका नहीं जा सकता क्योंकि कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो जांच के दौरान अभियुक्त की आवाज का नमूना लेने की अनुमति देता है।

    मजिस्ट्रेट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था और यह देखते हुए कि एक मजिस्ट्रेट की शक्ति के संबंध में समस्या अपराध के आरोपी के आवाज नमूने को रिकॉर्ड करने के लिए जांच एजेंसी को अधिकृत करने के लिए ' यूपी राज्य बनाम रितेश सिन्हा मामले में  सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच को भेजा गया है।

     मजिस्ट्रेट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को भी संदर्भित किया जिसमें कहा गया था कि पुलिस या अदालत को सशक्त बनाने के किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में आरोपी को स्पेक्ट्रोग्राफी परीक्षण करने की अनुमति नहीं है।

    मजिस्ट्रेट के आदेश का समर्थन करते हुए राज्य ने मद्रास और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भरता की सराहना करते हुए उच्च न्यायालय से संपर्क किया। सुनवाई योग्य होने के बारे में प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने पाया कि इस मामले को तय करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, भले ही समस्या का मुद्दा बड़ी बेंच के सामने लंबित है। मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा: "गिरोह के सदस्यों ने व्हाट्सएप या वीओआईपी या देश के भीतर या विदेश से अन्य तकनीकों के माध्यम से कॉल किया है, यह जानकर कि पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है और यहां तक ​​कि अगर पुलिस उन्हें ढूंढने में सक्षम है, यह साबित करना मुश्किल है कि उन्होंने पीड़ित को कॉल किया है क्योंकि उन्हें आवाज का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

    अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का जवाब सिर्फ प्रौद्योगिकी के अच्छे उपयोग से ही किया जा सकता है।"

     न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि आवाज के नमूने को सीआरपीसी के किसी भी प्रावधान में या कैदी अधिनियम में दिए गए माप की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीसी में या किसी अन्य कानून में आवाज का नमूना लेने में कोई प्रतिबंध भी  नहीं है।

     "हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अपराधियों समेत किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं। जब अपराधी अपराध करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं  तो पुलिस या जांच एजेंसी पर इस बात का जोर देना उचित नहीं है कि वैज्ञानिक तरीकों या आधुनिक तकनीक की सहायता से इसका सामना नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी कानून के तहत इस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं है। खेल के नियम सभी खिलाड़ियों के लिए बराबर होने चाहिए, "अदालत ने कहा।

     अदालत ने यह भी कहा कि यह गुजरात उच्च न्यायालय के नटवरलाल अमरशिभाई देवानी बनाम गुजरात राज्य और अन्य का फैसला, रुपेश @ प्रवीण बनाम संघ में केरल उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति में है।  अदालत ने फिर इन निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया




    • पुलिस को लिखित वाक्य देने का निर्देश दिया जाता है जिसे उत्तरदाता को अदालत के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने के उद्देश्य से पढ़ना होगा, जहां उत्तरदाता के खिलाफ मामला कम से कम एक सप्ताह की अवधि के भीतर लंबित होगा।

    •  हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए  है कि उस टेप रिकॉर्ड किए गए संस्करण में सुनाई देने वाले वाक्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन टेप रिकॉर्ड किए गए संस्करण से केवल कुछ शब्द लिए जा सकते हैं।

    • पुलिस से लिखित वाक्य मिलने  के बाद, संबंधित न्यायालय यह सत्यापित करने के बाद कि उसमें टेप रिकॉर्ड किए गए संस्करण का कोई वाक्य नहीं है और केवल टेप रिकॉर्ड किए गए संस्करण से कुछ शब्द शामिल हैं, उत्तरदाता कोदो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आवाज का नमूना देने के लिए बुलाएगा।

    • उत्तरदाता की आवाज के नमूने की रिकॉर्डिंग के बाद अदालत राजस्थान राज्य की अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा जांच के लिए मुहरबंद स्थिति में टेप दर्ज संस्करण के साथ पुलिस को सौंपेगी।

    • प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस इसे तुरंत संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


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