पटना हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीशों, वकीलों को अग्रिम जमानत का कानून समझाया [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

27 May 2018 8:40 PM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीशों, वकीलों को अग्रिम जमानत का कानून समझाया [आर्डर पढ़े]

    मुझे यह रिकॉर्ड करना होगा कि यह चौंकाने वाला है कि  सत्र न्यायाधीश भी कानूनी स्थिति की सराहना करने में विफल रहे और याचिकाकर्ता की प्रार्थना को "अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता की अपराध में भागीदारी" के आधार पर गलती से खारिज कर दिया, अदालत ने कहा। 

     कुछ जमानती अपराध के आरोपी एक व्यक्ति ने बिहार के शेखपुरा जिले में सत्र न्यायालय के सामने अग्रिम जमानत मांगने के लिए याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी, इसलिए नहीं क्योंकि वह सुनवाई  योग्य नहीं थी,  बल्कि "अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता की  अपराध में भागीदारी" के आधार पर।

    इस फैसले से पीड़ित आरोपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और मामला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह के समक्ष सामने आया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि सत्र न्यायाधीश अग्रिम जमानत के मामले में कानूनी स्थिति की सराहना करने में नाकाम रहे और यह मामला अदालत में प्रचलित अभ्यास की एक बहुत ही परेशान स्थिति का खुलासा करता है। उन्होंने कहा: "आदेश आकस्मिक तरीके से एक ही भाषा बोलता है कि कैसे सत्र न्यायाधीश जमानत मामलों का निपटारा कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 438 (1) के तहत निर्धारित प्रावधानों पर विचार करते हुए उन्हें अपनी गैर- सुनवाई योग्य होने के आधार पर आवेदन को खारिज करना चाहिए था।  "

    अदालत ने फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करने के लिए कहा कि  गिरफ्तारी से पूर्व जमानत मांगने के लिए, गैर-जमानती अपराध करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक आरोप होना चाहिए जिसके लिए उसके पास गिरफ्तार होने का विश्वास करने का कारण हो और केवल इस तरह के हालत में  वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से इस मामले में संपर्क कर सकता है कि उसे ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा किया जा सके।

     "इस तरह के एक गलत आदेश की सत्र न्यायाधीश के पद के न्यायिक अधिकारी से उम्मीद नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह न्यायालय उम्मीद करता है कि भविष्य में अधिकारी न्यायिक आदेश पारित करते समय अधिक सावधान रहेंगे। इस मामले के तथ्यों में, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा: "चूंकि धारा 341, 323, 342, 363 और 504 के तहत निर्धारित प्रावधान भारतीय दंड संहिता 34 के साथ पढ़े गए हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी स्थापित की गई है, सभी प्रकृति में जमानती हैं। याचिकाकर्ता का पेश मामले में जमानत का दावा करने का अधिकार एक पूर्ण और अपरिहार्य अधिकार है। ऐसे मामलों में विवेक का कोई सवाल नहीं है। हालांकि मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष उपस्थित होने और सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानत मांगने की बजाय अदालत में मामले का आयोजन करने वाले वकील ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत  गिरफ्तारी से पूर्व जमानत मांगने आवेदन दायर किया । "

    अदालत ने अपील को खारिज करते हुए वकील समुदाय के लिए निम्नलिखित टिप्पणी की। यह कहा: "इस स्तर पर  मुझे यह भी कहना होगा कि याचिकाकर्ता या अभियोजन पक्ष के लिए अदालत की सहायता करने वाले वकीलभी जिम्मेदारी से मामले का संचालन करते हैं। वे इस अदालत के समक्ष निचली अदालत में ऐसा करने में असफल रहे हैं। वे न्यायालय के अधिकारी हैं। उनका मुव्वकिल के प्रति और न्यायालय की ओर एक कर्तव्य है। एक वकील से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अपने मुव्वकिल को केवल जमानती अपराधों के लिए स्थापित मामले में अग्रिम जमानत आवेदन करने का सुझाव देगा। राज्य के लिए उपस्थित वकीलों से भी यांत्रिक रूप से आवेदन का विरोध करने की उम्मीद नहीं है।किसी मामले में फैसला लेने में अदालत की सहायता करने के लिए उनका कर्तव्य भी है। मैं और कुछ नहीं कहता। "


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