अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत छापे के लिए दो 'सम्माननीय' व्यक्तियों को बुलाना अनिवार्य नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

27 May 2018 10:02 AM IST

  • अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत छापे के लिए दो सम्माननीय व्यक्तियों को बुलाना अनिवार्य नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

     यह अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अधिकारियों के लिए दो व्यक्तियों को इलाके से या तत्काल आवश्यकता के लिए बुलाया गया था या आपातकालीन, लेकि। इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा सकता 

     राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी  है कि अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 (2) का उल्लंघन तलाशी कार्यवाही को खराब नहीं करेगा।

     अधिनियम की धारा 15 (2) कहती है कि वारंट के बिना तलाशी लेने से पहले विशेष पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी, दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) को बुलाएंगे। जिस स्थान पर तलाशी ली जाती है वो तलाशी में भाग लेने और गवाही देने के लिए उपस्थित होंगे।

    एक लड़की जिसे एक सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा मारे गए छापे के बाद  अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया था कि अनैतिक देह व्यापार   (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 15 (2) के संदर्भ में इलाके के दो या दो से अधिक  आदरणीय निवासियों में से एक महिला होनी  चाहिए और इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तलाशी नहीं होगी और ये विचलित हो जाएगी।

     दूसरा विवाद यह था कि जांच अधिकारी को अधिनियम के तहत एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।  धारा 15 (2) के संबंध में न्यायमूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया ने कहा: "यह तय कानूनी स्थिति है कि ये प्रावधान केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक मामले में  अनैतिक देह व्यापार  (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 15 (2) को देखने पर यह अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अधिकारियों के लिए दो व्यक्तियों को इलाके से या तत्काल आवश्यकता के लिए बुलाया गया था या आपातकालीन, लेकिन इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अनैतिक देह व्यापार  (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 (2) का उल्लंघन कार्यवाही को खराब नहीं करेगा क्योंकि यह प्रत्येक मामले में साक्ष्य की सराहना के दायरे में होगा। "

    अन्य तर्क के संबंध में पीठ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक या सर्कल अधिकारी अधिनियम की धारा 13 के दायरे में एक विशेष पुलिस अधिकारी है और इसलिए उनके द्वारा की गई जांच पूरी तरह से मान्य है।


     
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