ब्रेकिंग : CLAT-2018: शिकायतों के निवारण के लिए NUALS बनाएगी समिति, SC ने सब शिकायतों पर 29 मई तक जांच करने को कहा
LiveLaw News Network
25 May 2018 2:30 PM IST
CLAT-2018 उम्मीदवारों की शिकायतों की मामले के आधार पर जांच करने के लिए एक निवारण समिति के गठन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के सुझाव के अनुसरण में इस वर्ष सीएलएटी आयोजित करने वाले एनयूएएलएस, कोच्चि इसका पालन करते हुए समिति का गठन कर रही है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार को उत्तरदायी को 29 मई तक सभी शिकायतों की जांच करने और 30 मई तक अदालत के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
सीएलएटी -2018 को रद्द करने की मांग कर रही रिट याचिकाओं को सुनकर जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने गुरुवार को उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच करने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना का सुझाव दिया और कहा कि निवारण की पेशकश की जाए।बेंच ने इसी तरह के मामलों में आगे बढ़ने से उच्च न्यायालयों को भी रोक दिया है। "जब ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या कुछ प्राधिकरण या मंच द्वारा निवारण के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र है? क्या आप एक नोडल एजेंसी प्रदान कर सकते हैं ताकि प्रत्येक मामले की जांच की जा सके और वास्तव में कोई समस्या होने पर इसका समाधान हो? " बेंच ने सिफारिश की।
यह कहकर कि हम इस बात से सहमत है कि एक "बेहतर प्रणाली" होनी चाहिए और विश्वविद्यालय किसी भी उम्मीदवार को प्रतिकूल स्थिति में नहीं रखता है वरिष्ठ वकील वी गिरी ने प्रस्तुत किया था, “ हमने प्रत्येक पीड़ित उम्मीदवार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की है ... जहां भी तकनीकी गड़बड़ी थी या सिस्टम बंद कर दिया गया था, अतिरिक्त समय आवंटित किया गया था ... "
याचिकाकर्ता नंबर 1 दिशा पांचाल के संबंध में बेंच का ध्यान आकर्षित करते हुए की, "उन्होंने परीक्षा लिखने में 2 घंटे 26 मिनट लगाए थे ... रिपोर्ट में ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बताई गई है ..."
जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने व्यक्तिगत शिकायतों को इंगित करने की मांग की तो पीठ ने कहा, "अब हमारे पास लेखापरीक्षा रिपोर्ट है कि कैसे प्रत्येक याचिकाकर्ता ने सिस्टम का संचालन किया, मामले के मामले में निवारण किया जाएगा ..."
जब यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई है तो पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, "रिपोर्ट केवल अदालत की जानकारी के लिए है ... अन्यथा इसे हलफनामे पर होना जरूरी है। .. वह साक्ष्य (गिरी ) दे रहे हैं वो मुकदमें का विषय बन जाएगा ... यदि आप कार्यवाही पर लड़ने में रुचि रखते हैं, तो वह करें ... " पीठ ने गिरी से शुक्रवार तक "अच्छे, व्यावहारिक समाधान" के लिए कहा था तो गिरी ने जवाब दिया, "हम 27 प्रतिनिधियों से निपट रहे हैं ... हम सभी 250 शिकायतों के लिए समग्र समाधान करेंगे ... हम करेंगे। इसके लिए बैठना और सभी रजिस्ट्रारों से बात करनी है ... अगर कल नहीं तो हम सोमवार तक समाधान के साथ आएंगे ... "