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मुकदमे के लिए मेहनती और प्रभावी बचाव वकील सुनिश्चित कराना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
23 May 2018 3:25 PM GMT
मुकदमे के लिए मेहनती और प्रभावी बचाव वकील सुनिश्चित कराना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
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रिकॉर्ड पर वकील की उपस्थिति का मतलब प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति है, कि केवल एक असाधारण, दिखावा या आभासी उपस्थिति, अगर फर्जीवाड़ा नहीं है तो, कोर्ट ने कहा। 

 हत्या के मामले में दोबारा ट्रायल का आदेश देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपी के लिए एक मेहनती और प्रभावी बचाव वकील की उपलब्धता सुनिश्चित करने का ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है, भले ही उसके पास रिकॉर्ड पर प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हों, लेकिन वास्तव में वो दिखावे के लिए हैं।

 इस मामले में  अभियुक्त को गवाह से जिरह करने का मौका ट्रायल जज द्वारा बंद कर दिया गया जिसमें कहा गया कि पर्याप्त मौकों के बावजूद अभियुक्त ने इसका लाभ नहीं उठाया।

इस मामले में सभी चार गवाहों की जांच नहीं की गई थी और अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

आरोपी द्वारा अपील पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की एक पीठ ने देखा कि इस मामले में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को उसके वकील द्वारा छोड़ा दिया गया था और यह ट्रायल न्यायाधीश के हिस्से पर था कि उसे राज्य व्यय पर प्रभावी ढंग से उसका बचाव करने के लिए एक वकील की सुविधा दी जाए।

पीठ ने कहा: " ट्रायल न्यायाधीश को पता था कि अभियुक्त को  वकील को त्यागने के मामले में ऐसा अधिकार था। वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के परिणामों को अनचाहे होने के परिणामों को जानता था और वह भी एक  अपराध में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या कारावास की सजा होगी। हालांकि आरोपी को सूचित करने के बजाय कि वह राज्य के राजकोष की कीमत पर बचाव का हकदार था, लगता है कि ट्रायल जज सीआरपीसी की  धारा 304 (1) की भावना में चले गए जिसमें  कहा गया है कि यह सुविधा सत्र अदालत में राज्य व्यय पर बचाव के लिए उस आरोपी के लिए है, जिसे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। चूंकि इसमें आरोपी रिकॉर्डर / वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, जो 13.04.2011 को  पेश हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरे मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता को पूरी तरह से त्याग दिया गया, किसी भी गवाह से जिरह करने से इंकार करना दिखावा साबित हुआ और इसने निश्चित रूप से सीआरपीसी की धारा 304 (1)  के प्रावधानों को आकर्षित किया। इस तरह की स्थिति के तहत ट्रायल जज का अपीलकर्ता को सूचित करने के लिए कर्तव्य था कि उसे राज्य के खर्च पर बचाव के लिए एक वकील प्रदान किया जा सकता है, अगर उसके पास अपनी पसंद का एक और वकील शामिल करने का साधन नहीं है।”

अदालत ने यह भी कहा कि यह ट्रायल जज  के लगातार संज्ञान में था कि अभियुक्त निर्विवाद हो रहा था और जो भी रिकॉर्ड पर बचाव वकील था, ने अपने मूल कर्तव्यों को त्याग दिया था और  वो केवल खराब प्रदर्शन कर रहा था।

“ इस तरह की स्थिति में हम मानते हैं कि अभियुक्त से पूछताछ करने के लिए मुकदमे के जज का कर्तव्य था कि क्या उनके पास एक और वकील शामिल करने का साधन है और यदि उनके पास इसका साधन नहीं था तो उन्हें राज्य में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक वकील का खर्च, जो ईमानदारी से, परिश्रमपूर्वक और अपनी योग्यता के लिए ट्रायल में अभियुक्त / अपीलकर्ता की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, “ न्यायमूर्ति मुनीर ने जोड़ा।

 अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को न्यायसंगत बताने वाली  राज्य की दलील को भी खारिज कर दिया, इस प्रकार यह कहते हुए: "राज्य की ओर से कमजोर दलील दी गई  कि अपीलकर्ता दोनों वकीलों की जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए एक मूक दर्शक रहा, जिनकी उपस्थिति रिकॉर्ड पर थी, वो अदालत द्वारा वकील की नियुक्ति करने के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता जो दृढ़ता से और कर्तव्यपूर्वक उसका बचाव करे, पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है, जो अदालत को अपमानित करता है और कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी, विशेष रूप से अपीलकर्ता की तरह , जो एक बहुत शिक्षित व्यक्ति या अच्छे वित्तीय संसाधनों के साथ नहीं दिखता और उसे जोरदार और कर्तव्यपूर्वक ट्रायल में उसके बचाव  के लिए प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान की जाए। "


 
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