NLU में विशेष रूप से अक्षम छात्रों के लिए 5% कोटा लागू कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IDIA प्रशिक्षु [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network

23 May 2018 11:56 AM GMT

  • NLU में विशेष रूप से अक्षम छात्रों के लिए 5% कोटा लागू कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IDIA प्रशिक्षु [याचिका पढ़े]

    विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों ("SAP") श्रेणी से संबंधित आईडीआईए प्रशिक्षु ने   CLAT में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों ("NLU") में कुल छात्रों का पांच फीसदी आरक्षण बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर  सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि यह NLU से कानून में स्नातक होने की इच्छा रखने वाले विकलांग छात्रों के कैरियर के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है, जिनके विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 ("आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम") में अधिकारों के आदेश के बाद भी पांच प्रतिशत से कम सीटों का आरक्षण नहीं किया जा रहा है ।

     वकील नमित सक्सेना के माध्यम से याचिका दायर की गई कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 30 दिसंबर, 2016 से लागू हुआ था। इसलिए यह सीएलएटी 2017 पर लागू नहीं था। हालांकि यह सीएलएटी 2018 पर लागू है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 32 में कहा गया है कि सभी सरकार सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के संस्थान बेंचमार्क विकलांगों ("पीडब्लूबीडी")  व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत से कम सीटों को आरक्षित नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग अधिकार समूह और अन्य बनाम भारत संघ मामले 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 292) में 15.12.2017 के अपने फैसले में निर्देश दिया था कि अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रदान किए गए दायित्वों द्वारा कवर किए गए सभी संस्थान प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के दौरान धारा 32 के प्रावधानों का पालन करेंगे।जो असफल रहेंगे,  अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रदान किए गए शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ उचित परिणामस्वरूप कार्रवाई के साथ-साथ अन्य प्रावधान, डिफ़ॉल्ट संस्थानों के खिलाफ शुरू किए जाएंगे।

       याचिका में आगे का तर्क है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कई एनएलयू पीडब्ल्यूबीडी के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रदान करने में नाकाम रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने 15.05.2018 को शामनाद बशीर बनाम भारतीय संघ और संगठनों  (2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 600) में अपने आदेश में निर्देश दिया है कि एनएलयू रिट याचिका के नतीजे के अधीन 'एनआरआई' कोटा और 'विकलांग व्यक्ति” कोटा के संबंध में इन कॉलेजों में प्रवेश को नोटिफाई करेगा।


     
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