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ब्रेकिंग : CLAT-2018 को दोबारा कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network
22 May 2018 4:44 PM GMT
ब्रेकिंग : CLAT-2018 को दोबारा कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई [याचिका पढ़े]
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सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को कॉमन लॉ इंटरेंस टेस्ट  (सीएलएटी), 2018 को दोबारा कराने की मांग करने वाली तीन राज्यों के छह छात्रों द्वारा दायर याचिका सुनने के लिए तैयार है। वकील आनंद शंकर झा और सिद्धार्थ तिवारी के माध्यम से दायर याचिका, परीक्षा  में “ अनुचित , मनमाने और लापरवाह  आचरण" के विभिन्न उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है और दावा किया गया है कि 15 से अधिक राज्यों के छात्रों के निकट भविष्य में याचिका में शामिल होने की संभावना है।

ये याचिका इस साल की परीक्षा में तकनीकी गलतियों के कारण छात्रों द्वारा सामना करने वाली कठिनाइयों को सूचीबद्ध करके शुरू होती है और प्रस्तुत करती है कि ऐसे तकनीकी मुद्दों के कारण कई छात्रों के 5 से 30 मिनट तक खराब हो गए।

इसके अलावा इसमें छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली अन्य समस्याओं को भी बताया गया है  जिनमें परीक्षा केंद्रों के खराब बुनियादी ढांचे, परीक्षा केंद्रों द्वारा भर्ती कर्मचारियों से उचित मार्गदर्शन की कमी और प्रतिलिपि शामिल है।

 इसके बाद यह दावा किया गया है, "... सीएलएटी 2018 के कमजोर कार्यान्वयन ने उन छात्रों के भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है जिन्होंने उन 2 घंटों में उचित मौका पाने के लिए बहुमूल्य सालों का त्याग किया है, सीएलएटी संयोजक द्वारा प्रदर्शित सकल लापरवाही के कारण उनसे दूर ले जाया गया है । "

याचिका में एनयूएलएस कोच्चि के कुलपति प्रोफेसर रोज वर्गीस की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह के मुद्दों का सामना कुल छात्रों में से केवल 1.5% ने किया।

इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के दावों के साथ  कम से कम 850 छात्रों को "निष्पक्ष, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से परीक्षा देने का अवसर अस्वीकार कर दिया गया।"

इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि न तो  अधिकारियों द्वारा छात्रों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया है, न ही मुद्दों को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। इसके बाद भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है, "उत्तरदाता 2 [एनयूएएलएस, कोच्चि] और 3 [कोर कमेटी- सीएलएटी 2018] को अपने गलत और परीक्षा के लिए सीमित समय सारिणी की ढाल का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।उत्तरदायी संख्या 2 और 3  द्वारा जानबूझकर कार्यकारी निष्क्रियता उत्तरदायित्व, निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता के सिद्धांतों के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन किया गया है... ... अनुच्छेद 16 के तहत सुरक्षित और संरक्षित "समान अवसर" की  समानता खो जाती है यदि इस तरह के कद की सामान्य प्रवेश परीक्षा को घोर लापरवाही और कुप्रबंधन के पूर्ण उदाहरणों के साथ छोड़ दिया जाता है।

सबसे गंभीर रूप से प्रभावित श्रेणी उन छात्रों की है जो मेधावी हैं और यदि वर्षों से नहीं तो

महीनों में अनगिनत घंटे निवेश करते हैं और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में अपना नाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। "

इन दलील के साथ याचिका में परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई है। आगे इसमें  याचिका के निपटारे तक अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुप्रबंधन के कारण, जारी की गई मेरिट सूची "त्रुटिपूर्ण" होगी। इसके अलावा इसमें छात्रों द्वारा उठाए गई शिकायतों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठने की मांग भी की गई है।


 
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