पीएनबी घोटाले में सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई पर 50,000 का जुर्माना लगाया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

20 May 2018 8:13 PM IST

  • पीएनबी घोटाले में सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई पर 50,000 का जुर्माना लगाया [निर्णय पढ़ें]

     पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अवैध गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

     न्यायमूर्ति एसजे काथावाला और  न्यायमूर्ति भारती डांगरे की बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया कि एजेंसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद पाए गए उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों से इस राशि को वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

    न्यायालय कविता मणिकिकर द्वारा दायर याचिका सुन रहा था, जिसने आरोप लगाया था कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।

    प्रावधान सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाता है।

    प्रावधान के अनुसार ऐसी गिरफ्तारी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जा सकती है और वह भी कि एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से पूर्व अनुमति के बाद।

    सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह नीरव मोदी के स्वामित्व वाली तीन कंपनियों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। इस मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया  जिसमें हीरा व्यापारी नीरव मोदी प्रमुख आरोपी हैं। हालांकि प्रावधान के उल्लंघन में उन्हें लगभग रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया था।

     विवादों की जांच करते हुए अदालत ने 2005 में संशोधन के माध्यम से प्रावधान शुरू करने के लिए विधायी मंशा को देखना शुरू किया। इसके बाद अदालत ने संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के महत्व पर ध्यान दिया और फैसला दिया कि मणिकिकर की गिरफ्तारी प्रावधान के उल्लंघन में थी।

    प्रावधानों का निरीक्षण करते हुए अदालत ने कहा  " संविधान में निहित 'जीवन और स्वतंत्रता ' की पिछली गारंटी इस देश के हर नागरिक को उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को दोषी ठहराए, एक अभियुक्त जो हिरासत में है और निश्चित रूप से एक संदिग्ध व्यक्ति, जांच के आरोपी और उसके बाद आरोपी पर मुकदमा चलाने के बाद दोषी ठहराए जाने वाले के लिए नहीं बदला जा सकता।

     यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक दायित्व है कि जीवन और स्वतंत्रता के नागरिक के अनिश्चित अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है,  कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन के बिना उसे वंचित नहीं किया जा सकता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो तरीके और उस सीमा तक बताती है जिस पर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, इसलिए, इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है।

    गिरफ्तारी के मामले में निर्धारित प्रक्रिया से कोई भी विचलन नहीं किया जा सकता और इसे गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। "

    अदालत ने आगे कहा कि प्रावधान के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से सामने लाया जाना चाहिए, "सक्षम प्राधिकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता रखते हैं ताकि ऐसी जिम्मेदार एजेंसी के अधिकारी वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के इस तरह के एक अत्यधिक कार्य करने से रोकें जा सकें जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे वंचित करना है। "

    इसके बाद सीबीआई ने  आठ हफ्तों के भीतर मणिकिकर को 50,000 रुपये देने के आदेश दिए और याचिका का निपटारा कर दिया।


     
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