क्या अग्रिम जमानत को समय सीमा के तहत रखा जाना चाहिए: मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

16 May 2018 5:16 AM GMT

  • क्या अग्रिम जमानत को समय सीमा के तहत रखा जाना चाहिए: मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया [आर्डर पढ़े]

    हम सबसे पहले विचार कर रहे हैं कि सिब्बिया में संविधान बेंच ने कानून नहीं बनाया है कि एक बार अग्रिम जमानत के बाद, यह हमेशा के लिए अग्रिम जमानत है, पीठ ने कहा 

    सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के मामले में निम्नलिखित दो प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है:




    • क्या सीआरपीसी की धारा 438  के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा को निश्चित अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत मांगने में सक्षम बनाया जा सके।

    • क्या अभियुक्त की अग्रिम जमानत का वक्त


    उस समय और चरण में समाप्त होना चाहिए जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है।

    न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी क्योंकि उन्होंने पहले के निर्णयों में अलग-अलग विचारों को नोट किया था कि क्या अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए।

    ऐसे कई निर्णय हैं जो गुरबक्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य में संविधान बेंच के फैसले पर निर्भर हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए नहीं होनी चाहिए।

    सलुद्दीन अब्दुलसाम शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य में तीन जजों की खंडपीठ ने संविधान बेंच के फैसले का जिक्र किए बिना देखा था कि अग्रिम जमानत के आदेश सीमित अवधि का होना चाहिए। इस विचार का पालन करने वाले दो न्यायाधीशों के बेंच के निर्णय की एक श्रृंखला है।

    न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा समेत इस पीठ ने इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कहा: "हमारा स्पष्ट विचार है कि सिब्बिया (सुप्रा) में संविधान पीठ ने कानून नहीं ठहराया है कि एक बार अग्रिम जमानत के बाद ये हमेशा के लिए अग्रिम जमानत है। " निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेदों का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने कहा: "सिब्बिया (सुप्रा) में इस अदालत ने अग्रिम जमानत की अवधि के सवाल को संक्षेप में निपटाया है। ऐसा लगता है कि चर्चा मुख्य रूप से प्री-एफआईआर चरण में अग्रिम जमानत देने के लिए संबंधित थी (नीचे उद्धृत अनुच्छेद 43 देखें)। ऐसा लगता है कि सिब्बिया (सुप्रा) में संकेत हैं कि अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए हो सकती है।”

    सिब्बिया में संविधान पीठ द्वारा ये अवलोकन छोटी बेंच के बाद के निर्णयों में दिखाई देने वाले विचारों के संघर्ष की उत्पत्ति हैं।

    " क्या धारा 438 (1) के तहत पारित आदेश का संचालन समय सीमित होना चाहिए? जरुरी नहीं। अदालत, यदि ऐसा करने के कारण हैं, तो ऑर्डर द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के बाद तक आदेश के संचालन को एक छोटी अवधि तक सीमित कर दे। आवेदक को ऐसे मामलों में उपरोक्त के रूप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उचित अवधि के भीतर संहिता की धारा 437 या 439 के तहत जमानत का आदेश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन इसे एक अचूक नियम के रूप में पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य नियम  के संबंध में आदेश के संचालन को समय के लिए सीमित नहीं करना चाहिए, "यह कहा गया।


     
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