पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

7 May 2018 7:39 AM GMT

  • पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

     उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के कानून को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसा कानून "मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान द्वारा असमर्थित" है।

     इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मंत्री (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान) अधिनियम की धारा 4 (3) को रद्द कर दिया।

    न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर बानुमति की एक पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोक प्रहारी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में ये फैसला दिया  जिसमें राज्य के कानून में संशोधन कर  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

     एनजीओ ने तर्क दिया कि अगस्त 2016 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट  ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला आवंटन कानून में बुरा है और उन्हें उनके द्वारा कब्जे वाले बंगलों का कब्जा सौंपना चाहिए यह संशोधन केवल सुप्रीम कोर्ट के  आदेश को रोकने के लिए किया गया था।

    फैसले में कहा गया: "हमने दृढ़ संकल्प के लिए कुछ प्रश्न निर्धारित किए हैं। क्या कार्यालय छोड़ने के बाद ऐसे पूर्व सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक आवास का प्रतिधारण संविधान का उल्लंघन है। " हमने व्यापक रूप से संविधान की प्रस्तावना पर भरोसा किया है जो समानता के सिद्धांत की प्रतीक है और नागरिकों के केवल एक वर्ग को मान्यता देतीहै।"

     "एक लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार में सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि परम अधिकार अपने नागरिकों में निहित हो।“

      17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सरकारी बंगलों पर कब्जा करने और इसे लागू करने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिबंधित करने की याचिका के दायरे का विस्तार पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधान मंत्री तक

    करने के लिए अमिक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम की याचिका पर विचार करने से पहले केंद्र सरकार के कानून अधिकारियों को सुनेंगे।सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया था कि "सार्वजनिक कार्यालय को छोड़ने के बाद एक व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी सार्वजनिक परिसर पर कब्जा करने का हकदार नहीं है।"

    यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार एक ऑफिस धारक (राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, आदि) कार्यालय छोड़ देता है, वह उस सार्वजनिक कार्यालय का अधिवासक बन जाता है और इसलिए अपने सभी लाभ को छोड़ देता है।

    सुब्रमण्यम के नोट में कहा गया कि भारत का नागरिक होने के नाते और भारत के अन्य नागरिकों के मुकाबले उन्हें ज्यादा विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ प्रोटोकॉल, पेंशन और अन्य नियमित रूप से सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर।”

    जबकि वर्तमान मामला लोक प्रहरी  बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले को दूर करने के प्रयास से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगलों के आवंटन को  रद्द कर दिया।

     मामले से कानून का एक बड़ा सवाल उठता है: क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड सार्वजनिक पदाधिकारियों को कार्यालय छोड़ने के बाद भी रखा जा सकता है ?  " सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया था।


     
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