केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों पर "पिक एंड चूज़" नहीं कर सकता, जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर केंद्र के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

LiveLaw News Network

3 May 2018 3:59 PM GMT

  • केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों पर पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता, जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर केंद्र के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

      सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के  फैसले को स्थगित करने के एक दिन बाद एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है जिसमें कॉलेजियम द्वारा  न्यायमूर्ति जोसेफ की उन्नति की सिफारिश को वापस करने के लिए केंद्र की कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। इसमें कहा गया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों से न्यायाधीशों के नाम पिक एंड चूज़ नहीं किए जा सकते।

     महाराष्ट्र के सोलापुर के एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जीडी इनामदार द्वारा दायर पीआईएल में न्यायमूर्ति जोसेफ को परिणामस्वरूप वरिष्ठता के संबंध में नियुक्ति के वारंट जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

    इनामदार ने कहा कि उन्हें कोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार ने “ चौंकाने वाले तरीके से  एकतरफा और आकस्मिक रूप से पृथक करके  न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को खारिज कर दिया जबकि इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा ​​की उन्नति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।"

    उन्होंने कहा कि उन्होंने पीआईएल को भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत अखंडता और आजादी को कायम रखने के लिए दायर किया है जिसे केंद्रीय कार्यकारी / केंद्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है।

    इनामदार ने यह भी प्रस्तुत किया कि दो सिफारिशों में से एक के नाम को अलग करने की अनुमति नहीं है। "अगर सरकार को दो नामों में से किसी एक पर कोई आरक्षण था, तो पूरी फाइल को कॉलेजियम के पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। इसे अलग करने की अनुमति नहीं है।”

     पिक एंड चूज़ की अनुमति नहीं है 

    वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा निर्धारित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा, "जब कॉलेजियम ने वरिष्ठता के एक विशेष क्रम में दो न्यायाधीशों की सिफारिशों वाली एक फाइल भेजी है और यदि केंद्र सरकार को  दो नामों में से एक पर कोई आपत्ति है  तो उसे पूरी फाइल को वापस कॉलेजियम भेजना चाहिए था। कॉलेजियम की उचित स्वीकृति मिलने के बाद ही नियुक्ति का वारंट उस नाम के लिए जारी किया जाना चाहिए था।” उन्होंने कहा, "वर्तमान उल्लंघन न्यायपालिका की प्राथमिकता और आजादी का प्रत्यक्ष उदाहरण  है। "पुनर्विचार" के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार प्रभावी रूप से कॉलेजियम के फैसले को विचलित करने की कोशिश कर रही है और वास्तव में उन लोगों के नामों को रोक रही है जिन्हें उसके लिए असुविधाजनक" या इससे भी बदतर माना जाता है, जिन्हें वह स्वतंत्र निर्णय देने के लिए साहसी होने के लिए "दंडित" करना चाहती है , जो कि केंद्र के लिए अनुकूल नहीं हैं।" उन्होंने प्रस्तुत किया कि " केंद्र द्वारा न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नाम की स्वीकृति ना देने के तथाकथित कारण केवल बहाने हैं।”

     उन्होंने यह भी बल दिया कि उसी उच्च न्यायालय (केरल) के प्रतिनिधित्व पर दिया गया कारण "तुलनात्मक रूप से एक छोटी अदालत" है, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय 47 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के साथ, तुलनात्मक रूप से " छोटा उच्च न्यायालय नहीं है। " उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आकार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए कभी भी एक मानदंड नहीं है। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति जोसेफ की नियुक्ति को लेकर  वर्तमान उग्र विवाद की घटनाओं के पूरे अनुक्रम का पता लगाया।

    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "11 जनवरी, 2018 की बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा  की अगुआई में चार वरिष्ठ न्यायाधीश- न्यायमूर्ति चेलामेश्वर,न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे। उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ , जिन्हें 2004 में केरल उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ​​को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उन्नयन के लिए की  सिफारिश करने के लिए उपयुक्त पाया।”

     यह सिफारिश 22.01.2018 को सीजेआई द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई थी। 31 जनवरी, 2018 को  यह व्यापक रूप से सूचित किया गया था कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के वारंट जारी करने के लिए इसे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अग्रेषित किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की नियुक्ति की सिफारिश को कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया है।


     
    Next Story