पत्रकार जे डे हत्याकांड : मकोका अदालत ने छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
3 May 2018 11:16 AM IST
अनुभवी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लगभग सात साल बाद विशेष मकोका अदालत ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे जिसे छोटा राजन के नाम से जाना जाता है, IPC की धारा 302, 120-बी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धारा 3 (1) (i), 3 (2) और 3 (4) के तहत दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजन के साथ, आठ अन्य आरोपी दोषी पाए गए हैं और उन्हें भी यही सजा सुनाई गई है। ये दोषी रोशे जोसेफ, अनिल वाघमोड, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेज, अरुण ड्यूक, मंगेश आगावेन, सचिन गायकवाड़ और दीपक सिसोदिया हैं। जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है और दो अन्य जिग्ना वोरा और पॉलसन पलितारा बरी कर दिए गए हैं।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। मिडडे इवनिंगर के साथ काम कर रहे अपराध संवाददाता 56 वर्षीय डे को जून 2011 में पवई, उपनगरीय मुंबई के बाजार में दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी। उन्हें पास के हिरणंदानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
मकोका अधिनियम के तहत मंजूरी देने वाले प्राधिकरण सीपी पटनायक ने कहा कि उन्होंने घटना से ठीक पहले द एशियन एज की पूर्व उप संपादक जिग्ना वोरा के आचरण पर गौर किया था, यानी वह घटना से एक या दो दिन पहले छुट्टी पर गई थीं और इस घटना के लगभग 10 दिनों के बाद नौकरी पर लौट आईं। उस समय के दौरान वह उपलब्ध नहीं थी, उसने एक समाचार लेख लिखा था जिसमें यूके के ड्रग पेडलर जे डे की हत्या के पीछे होने की आशंका जताई थी। मामले में अन्य गवाहों ने कहा कि वोरा ने राजन को जे डे की मोटरसाइकिल का पंजीकरण नंबर बताया था। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में वोरा की भागीदारी को साबित करने में असफल रहा।
न्यायाधीश एसएस अाडकर ने दोपहर 12 बजे खुली अदालत में फैसला सुनाया और फिर शाम को 4:35 बजे सजा सुनाई गई। डे, जो नियमित आधार पर संगठित अपराध या 'अंडरवर्ल्ड' को सक्रिय रूप से कवर कर रहे थे, ने लेख लिखा था जो राजन के लिए अच्छे नहीं थे।
अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार की हत्या को कोल्ड ब्लडेड मर्डर और अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया कि राजन नाराज था कि कैसे डे ने लगातार अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी दाऊद इब्राहिम की तुलना में उसे कमज़ोर बताया।
जे डे द्वारा लिखे गए विभिन्न लेखों की जांच करने के बाद अदालत ने नोट किया: "जब अखबार के लेखों के माध्यम से जे डे दिए किए गए बयान को आपराधिक दिमाग के दृष्टिकोण से माना जाता है तो निश्चित रूप से, ये लेख आपराधिक दिमाग को क्रोधित करेंगे। इस तरह की खबरों को पढ़ने पर, एक आपराधिक दिमाग महसूस करेगा कि वह कमजोर था, अमानवीय था और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कमजोर दिखाया गया था। इससे अहंकार को चोट लगी होगी। जहां तक अभियुक्त संख्या 12 छोटा राजन का संबंध है, यह दोहराया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह जे डे से नाराज था क्योंकि जे डे उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरों को श्रेय दे रहे थे और जे डे दाऊद के लिए काम कर रहे थे जो उसका कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित कर दिया है कि आरोपी संख्या -1- छोटा राजन को संदेह था कि जे डे दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। यह भुलाया नहीं जा सकता कि कानून के न्यायालयों में यह कहा जाता है कि संदेह इतना मजबूत साबित नहीं होता, लेकिन अंडरवर्ल्ड में किसी के आचरण के बारे में संदेह के मामूली कारण से उसका उन्मूलन हो सकता है। जे डे द्वारा लिखे गए लेखों में सिंडिकेट की गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता थी क्योंकि आरोपी संख्या 12 छोटा राजन न केवल बहुत कमजोर स्थिति में दिखाया गया था बल्कि वह दिखाने के लिए भी बेताब था कि उसकी अंडरवर्ल्ड में बहुत मजबूत पकड़ है । अपराधी और गिरोह डर के फैक्टर पर बढ़ते हैं। अपने गिरोह को बढ़ाने के लिए, वे दूसरों के दिमाग में डर पैदा करते हैं। इस तरह का डर सिंडिकेट को आगे बढ़ाएगा। इसलिए यदि अभियुक्त संख्या 12-छोटा राजन कमजोर स्थिति में दिखाया गया तो लोग उसे नहीं डरेंगे। एक प्रतिष्ठित पत्रकार जे डे की हत्या करके मीडिया और मीडिया के माध्यम से आम जनता और प्रतिद्वंद्वियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा गया था कि अभियुक्त संख्या 12-छोटा राजन का संगठित अपराध सिंडिकेट बहुत मजबूत है और किसी को भी उसके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और यदि कोई ऐसा करने की हिम्मत रखता है, तो वह जे डे के समान भाग्य को पूरा करेगा। "
अदालत ने आगे कहा कि हत्या के माध्यम से किए जाने वाला लाभ लोगों के दिमाग में डर स्थापित करना और संगठित अपराध सिंडिकेट को दिखाने के लिए था कि छोटा राजन अभी भी मजबूत और सक्रिय था। इसलिए जे डे की हत्या करने के कार्य द्वारा हासिल किया जाने वाला लाभ मकोका अधिनियम,1999 की धारा 2 (1) (ई) में उल्लिखित "अन्य लाभ" शब्दों में बहुत ज्यादा शामिल है। अंत में फैसले की घोषणा करने के बाद न्यायाधीश आडकर ने सभी अभियुक्तों को निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी।
Image courtesy: DNA