कानूनी किताब से कुष्ठ रोगियों से भेदभाव वाले प्रावधानों को बाहर करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

24 April 2018 4:53 PM GMT

  • कानूनी किताब से कुष्ठ रोगियों से भेदभाव वाले प्रावधानों को बाहर करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा [आर्डर पढ़े]

     विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी  की ओर से दाखिल एक  रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान  119 केन्द्रीय और राज्य कानूनों के भेदभावपूर्ण प्रावधानों के निरंतर अस्तित्व से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 1 9 और 21 के तहत  मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और  न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की सुप्रीम कोर्ट की पीठ  ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों से इस तरह के लोगों से जुड़ी विकलांगता और सामाजिक कलंक को हटाने में "अवसर पर खड़े होने " का आग्रह किया।

     पीठ ने यह भी कहा, "यह ध्यान दें कि कुष्ठ रोग बिल्कुल इलाज योग्य है। एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के दौरान केंद्र सरकार राज्यों की निगरानी करेगी ... "

     याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने पीठ को सूचित किया कि चार राज्यों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर द्वारा जवाब दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र ने एक अपमानजनक प्रावधान को हटाने के लिए एक बिल पेश किया है।”

    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बॉम्बे नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र भिखारी रोकथाम अधिनियम के अलावा कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें कुष्ठ रोगियों से भेदभाव के प्रावधान शामिल हैं। जब एक राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य कुष्ठ रोगियों को यात्रा करने की इजाजत देता है, बशर्ते उनके पास इस बात का प्रमाण पत्र हो कि वे संक्रामक नहीं हैं, मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने टिप्पणी की, "क्या आप इस बीमारी की व्यवहार्यता पर विवाद कर रहे हैं? हम कानून पुस्तकों से सभी अप्रिय प्रावधानों को हटाने का लक्ष्य रख रहे हैं ... प्रमाण पत्र की आवश्यकता वाली ये शर्त अस्वीकार्य है ... "

    पटना उच्च न्यायालय के वकील ने बेंच को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया है। जब मेघालय उच्च न्यायालय के वकील ने यह प्रस्तुत करने की मांग की कि वह नियमों में किसी भी अपमानजनक प्रावधानों का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, "कृपया कुछ ढूंढें! यह मुकदमा प्रतिकूल नहीं है।”

     मंगलवार को बेंच ने नोट किया कि मजबूत चिकित्सा अभियान की सहायता से क्षय रोग के उन्मूलन के लिए जो तरीका अपनाया गया, कुष्ठ रोगियों को भी ठीक किया जा सकता है और रोगियों को दवा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ जिम्मेदारी दी जा सकती है। रामचंद्रन ने दलील दी  कि ये चिंताएं वकील पंकज सिन्हा की इसी तरह की याचिका का विषय हैं।

     एएसजी पिंकी आनंद ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र ऐसे प्रावधानों से हटाने के लिए कदम उठा रहा है जो कुष्ठ रोगियों के लिए कलंक और विकलांगता पैदा करते हैं। बेंच ने मंगलवार को प्रतिवादी राज्यों को हलफनामे के साथ अपना जवाब दर्ज करने के लिए छह सप्ताह दिए हैं।इस मामले को 5 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।


     
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