सहारा-सेबी विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को एंबी वैली का हिस्सा चुनकर बेचने की अनुमति दी
LiveLaw News Network
20 April 2018 9:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने समूह के लिए 15 मई की समयसीमा तय की है। यदि वह विफल रहता है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का आधिकारिक लिक्विडेटर उन्हें बेचने के लिए प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को सहारा समूह को महाराष्ट्र में एंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्तियों का कोई भी हिस्सा चुनकर बेचने और 15 मई तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में रकम जमा करने की अनुमति दी गई है।
अदालत सुब्रत रॉय और सहारा समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा दी गई दलीलों से सहमत हुई कि उन्हें नीलामी की बजाए खुद संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी जाए क्योंकि नीलामी से उचित रकम नहीं मिल पाएगी। बेंच ने समूह से कहा कि 15 मई तक एंबी वैली के एक पार्सल से संपत्ति बेचकर 750 करोड़ रुपये जमा करें। हालांकि बाद में पीठ ने कहा कि यह अपने आदेश में राशि निर्दिष्ट नहीं करेगा।
यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर सहारा ग्रुप 15 मई तक अपनी संपत्ति बेचने में नाकाम रहा तो बॉम्बे हाईकोर्ट के आधिकारिक परिसमापक उन्हें बेचने के लिए प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। अदालत ने विशेष रूप से सहारा ग्रुप को कहा कि उनके पास 15 मई तक संपत्तियां बेचने का समय है या फिर इनकी नीलामी होगी।
यह भी कहा गया है कि समूह को और अधिक रकम जमा करके अपनी वास्तविकता स्थापित करनी होगी और 16 मई को सुनवाई के लिए मामला तय किया गया है।
गुरुवार को सुनवाई में सिंह ने कहा कि सहारा ने पहले ही 17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा कर दिए हैं और वो सुनवाई के हकदार हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
सहारा ग्रुप के वकील ने एक बयान में कहा: "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सराहा कि सहारा ने 17,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर दिए हैं और वे सुनवाई के हकदार हैं क्योंकि बहुत से मुद्दों को देखने की आवश्यकता है, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि इतनी धनराशि जमा करने के बावजूद स्थिति को हल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पारित नहीं किए गए हैं।
उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी को अलग कर दिया और सहारा को 15 मई 2018 तक 750 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। अगर सहारा ने 750 करोड़ रुपये 15 मई तक जमा करा दिए तो एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को छोड़ दिया जाएगा।”
बेंच ने समूह से बॉम्बे हाईकोर्ट के कंपनी जज को अपनी संपत्तियों की बिक्री के बारे में जानकारी देने और सेबी-सहारा रिफंड खाते के साथ बिक्री की रकम जमा करने के लिए कहा है। बेंच ने उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर और एंबी वैली संपत्तियों को बनाए रखने के लिए नियुक्त न्यायालय रिसीवर द्वारा दायर की गई रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि सहारा समूह रखरखाव का काम करना शुरू कर देगा।