पत्नी को फ्लोरिडा कोर्ट में दाखिल तलाक केस में कार्रवाई से रोकने की मांग लेकर पहुंचे पति की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

18 April 2018 4:46 PM GMT

  • पत्नी को फ्लोरिडा कोर्ट में दाखिल तलाक केस में कार्रवाई से रोकने की मांग लेकर पहुंचे पति की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की [निर्णय पढ़ें]

    सुप्रीम कोर्ट ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया कि जिसमें उसने अपनी पत्नी को फ्लोरिडा (अमेरिका) अदालत में दायर की गई याचिका का पालन करने से रोकने के लिए मुकदमा विरोधी निषेधाज्ञा की मांग की थी। पत्नी ने फ्लोरिडा की अदालत में विवाह के अपरिहार्य टूटने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की है।

     पति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसमें  जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी चुनौती को खारिज कर दिया था। जिला अदालत ने पत्नी के खिलाफ अंतरिम आदेश को वापस ले लिया था।

    पति का ये कहना था कि पत्नी अपने छोटे बच्चों के साथ 2003 में भारत में रह रही है और उसके द्वारा भारत की अदालत में तलाक की अर्जी पर नोटिस प्राप्त होने के बाद पत्नी ने अमेरिका की अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर की जो कानून का दुरुपयोग है और कानूनी प्रक्रिया की बहुलता है।

    इसके अलावा पति ने दलील दी कि पत्नी विवाह के अपरिहार्य टूटने के आधार पर एक विदेशी अदालत में तलाक के डिक्री की मांग कर रही है जो इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए कोई आधार नहीं है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

     न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति आर बानुमति  की पीठ ने इस तरह के सूट के निर्देशों को खारिज करते हुए कहा: "विरोधी सूट इनजंक्शन का उद्देश्य किसी अन्य अदालत में मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने के लिए पक्ष को सूट / कार्यवाही से रोकना है। सीधे शब्दों में कहें, एक विरोधी सूट का आदेश एक न्यायिक आदेश है जो एक पक्षकार को अपने न्यायालय के बाहर किसी अन्य अदालत में मुकदमा चलाने से रोकता है। निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले नियामक सिद्धांत विरोधी सूट के आदेश देने के लिए सामान्य हैं। निषेधाज्ञा के मामले मूल रूप से समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि भारत में न्यायालयों को एक ऐसे पक्ष में विरोधी सूट के आदेश जारी करने की शक्ति है, जिस पर एक उपयुक्त मामले में व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। हालांकि  विरोधी सूट के आदेश को पारित करने से पहले अदालतों को बहुत सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए और यह  देर से प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही ये नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे आदेशों में एक अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर दूसरी अदालत का सामना होता है, जिसे विशेष रूप से बहुत आसानी से नहीं सुनना चाहिए  जबकि यह पक्षकारोंमको  विदेशी अदालत में केस  करने या जारी रखने से रोकता है। "

     बेंच ने आगे कहा कि  तथ्य यह है कि पत्नी ने फ्लोरिडा कोर्ट में उस आधार पर मुकदमा दायर किया जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उसके लिए उपलब्ध नहीं है।इसका मतलब यह नहीं है कि तलाक के लिए एक डिक्री लेने में उसकी सफलता की संभावना है। अदालत ने यह भी कहा कि पति ने सर्किट कोर्ट, फ्लोरिडा के सामने  इस विवाद को उठाया है, और दोनों पक्ष इस सवाल के मुताबिक सबूत पेश करेंगे कि उनका विवाह अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा शासित है या नहीं।

    पीठ ने पति की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यदि पत्नी को सर्किट कोर्ट, फ्लोरिडा में केस जारी रखने की इजाजत दी गई है, तो पति को गंभीर अन्याय भुगतना होगा।

    इस तथ्य पर ध्यान दें कि वह खुद 2007 के बाद वहां रह रहा है और उसने  भारत में मुकदमेबाजी दर्ज करने और उसका पीछा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है।


     
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