अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का मामला सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित ने सह-आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया: उड़ीसा हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

17 April 2018 3:01 PM GMT

  • Whatsapp
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Linkedin
    • Whatsapp
    • Linkedin
    • Whatsapp
    • Linkedin
    • Whatsapp
    • Linkedin
  • अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का मामला सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित ने सह-आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया: उड़ीसा हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    यह न्यायालय किसी चीज को मानकर नहीं चल सकता और याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता कि सह आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, बेंच ने कहा

     उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा  है कि ट्रायल के  दौरान सह-आरोपी के मामले में पीड़ित द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करना  आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।

     इस मामले में सीआरपीसी की धारा 161 और 164  के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इनमें से तीनों के खिलाफ ट्रायल चलाया  गया और उन्हें इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़िता ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष  का समर्थन नहीं किया। बाद में फरार आरोपी ने, जिसके मामले को विभाजित किया गया था, उच्च न्यायालय से अपने खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की।

    अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जब सह-आरोपियों  के मामले में पीड़ित ने ट्रायल में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और वह यह कहने की हद तक गई है कि उसे घटना के बारे में कुछ नहीं पता और उसके मामले के संबंध में पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई और न ही उसने किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दिया था, ट्रायल को याचिकाकर्ता के संबंध में जारी रखने की इजाजत देने में कोई फलदायी उद्देश्य नहीं होगा और यह  न्यायालय के बहुमूल्य समय को नष्ट करना होगा।

    हालांकि न्यायमूर्ति एस के साहू ने कहा कि अगर पीड़ित ने सह-आरोपी लोगों के खिलाफ मामले का समर्थन नहीं किया है  तो भी उसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान देने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

     "यदि अभियुक्त के खिलाफ अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप है तो वहां एक भगौड़े के रूप में रहता है,सह-आरोपियों  के संबंध में आपराधिक कार्यवाही पर नजर रखता है और इस तरह की कार्यवाही के बाद सह आरोपी ट्रायल कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो वह अपने छिपने के ठिकाने से बाहर आता है या तो उसे लगा कि जगह असुरक्षित हो गई है या  उसका मानना ​​है कि उसे पीछा करने वाले खोज लेंगे या  या सहआरोपी के बरी होने के कारण उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष कमजोर हो गया है और न्यायालय ने सहआरपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में  खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी है तो उसे भी फायदा मिले ये न्याय का मजाक उड़ाना होगा। "

    उन्होंने कहा कि आगे याचिकाकर्ता के ट्रायल में क्या होगा, इस स्तर पर निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अदालत ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह न्यायालय किसी चीज को मानकर नहीं चल सकता और याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता कि सह आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।


     
    Next Story