दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च योग्यता डिग्री धारक को NET सर्टिफिकेट ना देने पर UGC को लगाई फटकार [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

11 April 2018 10:27 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च योग्यता डिग्री धारक को NET सर्टिफिकेट ना देने पर UGC को लगाई फटकार [निर्णय पढ़ें]

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को  निर्धारित योग्यता से उच्च योग्यता की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NET) प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर कड़ी फटकार लगाई।

    "यदि मास्टर  डिग्री NET के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता है, तो उच्च योग्यता की डिग्री वाले उम्मीदवार भी NET  के लिए पात्र होंगे," न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा।

    दीक्षा लांबा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें यूजीसी ने  एक पत्र द्वारा दिसंबर, 2012 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के उसके परिणाम को रद्द करने की सूचना दी थी। उसके परिणाम के तीन साल बाद यूजीसी ने नोट किया था कि उन्होंने पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया।उसने यह माना कि लीड्स विश्वविद्यालय से उनकी मास्टर डिग्री भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन (एआईयू)  के नियमों के अनुसार एक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री के बराबर नहीं थी।

    इससे पहले एआईयू ने एक तुल्यता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था जिसमें कहा गया कि यह नहीं बताया गया था कि लीड्स विश्वविद्यालय में उनका पाठ्यक्रम केवल एक साल की अवधि के लिए था जबकि  मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री दो साल की अवधि के लिए होती है।

    लांबा ने इस दौरान एम फिल डिग्री सफलतापूर्वक हासिल की, जो NET के लिए जरूरी योग्यता की तुलना में उच्च योग्यता थी।

    विरोध में दलीलों को  देखते हुए कोर्ट ने नोट किया कि एम फिल डिग्री को पूर्व-डॉक्टरेट स्तर की डिग्री के रूप में माना जाता है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर डिग्री है।

    इसी आधार पर यह उल्लेख किया गया  कि  एम फिल डिग्री प्राप्त करने के लिए मास्टर डिग्री एक आवश्यक योग्यता है, इसलिए यह मानना ​​चाहिए कि एम फिल डिग्री मास्टर डिग्री की तुलना में उच्च योग्यता रखती है।

     इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया, " जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी एम फिल की डिग्री ली है, जो मान्य रूप से मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय है, ये मास्टर डिग्री की तुलना में उच्च योग्यता है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता... ... इसलिए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता की एम फिल डिग्री, जो मास्टर डिग्री की तुलना में उच्च योग्यता वाली है, ने उसे NET के लिए पात्र बनाया है। "

    न्यायालय ने यह भी कहा कि लांबा को "मनमाने ढंग से नेट के फल से इनकार किया जा रहा था" और यूजीसी की याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें NET प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।


     
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