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दिल्ली को बचाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए,अगर तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट करने का विचार ना हो: सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में कहा

LiveLaw News Network
10 April 2018 2:11 PM GMT
दिल्ली को बचाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए,अगर  तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट करने का विचार ना हो: सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में कहा
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“ अब तक बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण के कारण गड़बड़ हुई है और आपको देश की राष्ट्रीय राजधानी को पुनर्जीवित करने का एक और मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आप मुहम्मद बिन तुगलक की तरह राजधानी को बदलनेका फैसला नहीं करते, “ सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और अन्य सिविक एजेंसियों को कहा।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दें ताकि दुकान मालिकों को प्रतिरक्षा मुहैया कराने के लिए मास्टर प्लान को बदलने से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से कोई समस्या खड़ी हो।

1325 से 1351 तक दिल्ली के सुलतान तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत के डेक्कन क्षेत्र में दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए 1327 में एक आदेश पारित किया था। उन्होंने अपनी राजधानी को कुछ साल बाद दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 4 अप्रैल को बेंच ने अनधिकृत निर्माणों को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र और अन्य नागरिक अधिकारियों की खिंचाई की थी।

"देखो ... दिल्ली के लोग पीड़ित हैं। आप कहते हैं कि उन्हें पीड़ित रहने दीजिए।

यह आपका रवैया है.. बच्चे पीड़ित हैं .. हमारे फेफड़े पहले ही क्षतिग्रस्त हैं। क्या बच्चों के फेफड़ों को भी क्षतिग्रस्त किया जाएगा?  क्यों ? क्योंकि भारत की सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी का कहना है कि आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, “ बेंच ने कहा था।

बेंच ने सोमवार को विभिन्न अधिकारियों और राजनीतिक दलों से भी अनधिकृत निर्माण और सीलिंग मुद्दे को राजनैतिक ना बनाने को कहा  और उन्हें निर्देश दिया कि वे इन पहलुओं को समग्र तरीके से समझें।

"देखो। भविष्य की पीढ़ी का जीवन स्वस्थ रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो नुकसान पहुंचाया है, हमने सामना किया है लेकिन इससे किसी को भी बच्चों और भविष्य की पीढ़ी को खतरे में डालने अधिकार नहीं मिलता है।"

सुनिश्चित करें कि फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से स्कूलों में, ध्यान में रखा जाए। यह एक हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में कहा गया है कि स्कूलों में आग से सुरक्षा की कमी के मुद्दे को उठाया गया है। कमला मिल्स, उपहार त्रासदी में क्या हुआ, हम सब जानते हैं, न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि भूजल भी कम होती जा रहा है।

यह अच्छी तरह से पता है कि होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आवासीय प्रतिष्ठानों की तुलना में पानी का उपयोग बहुत अधिक है। पानी केवल भूजल से आने वाला है यमुना शुष्क है जहां तक ​​दिल्ली का संबंध है, भूजल की चिंता बहुत ज्यादा है। भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी  यह एक चिंता का विषय है,” न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा।

पिछली सुनवाई में भी बेंच ने केंद्र पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अनधिकृत निर्माण करने वालों को बचाने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 को बदल रहा है, बेंच ने यह स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों में रेस्तरां और बड़े शोरूम जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून के उल्लंघन में जारी नहीं रह सकते क्योंकि अधिकारी ने दिल्ली के नागरिकों को खतरे में नहीं डाल सकते।“ अनधिकृत निर्माणों का बढ़ते प्रदूषण के साथ एक सीधा संबंध है।गैरकानूनी निर्माण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के कारण दिल्लीवासी प्रदूषण, पार्किंग और हरित क्षेत्रों की कमी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। "

 "जिस दिन तक अधिकारियों को एहसास नहीं हो जाएगा कि दिल्ली के लोग महत्वपूर्ण हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। दिल्ली के लोग पशु नहीं हैं ... हर किसी का समाज में कुछ सम्मान है, “ बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ए एन एस नाडकर्णी से कहा जो केंद्र के लिए उपस्थित थे। जब नाडकर्णी ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट स्थिति की निगरानी करे और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाए  तो बेंच ने जवाब दिया: "हम पुलिस नहीं हैं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? "

जब नाडकर्णी ने उत्तर दिया कि कोर्ट ने अतीत में कई मुद्दों पर नजर रखी है, तो पीठ ने वापस जवाब दिया, “ आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें कई चीजों की निगरानी करनी पड़ती है।”

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