रामजन्मभूमि- बाबरी विवाद: क्या SC के लिए बहुविवाह राजन्मभूमि विवाद से अधिक महत्वपूर्ण है ?: राजीव धवन ने पीठ से पूछा

LiveLaw News Network

6 April 2018 9:29 PM IST

  • रामजन्मभूमि- बाबरी विवाद: क्या SC के लिए बहुविवाह राजन्मभूमि विवाद से अधिक महत्वपूर्ण है ?: राजीव धवन ने पीठ से पूछा

    रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हाई वोल्टेज सुनवाई हुई जब मुस्लिम पार्टियों के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली तीन जजों की बेंच से प्रेस के सामने खुली अदालत में स्पष्टीकरण देने को कहा कि वो रामजन्मभूमि मामले से बहुविवाह मामले को ज्यादा मानते हैं या नहीं।

    45 मिनट तक धवन ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ से सवाल किया कि क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने बहुविवाह मामले के खिलाफ दाखिल मामले को संविधान पीठ में भेजने का फैसला किया जबकि रामजन्मभूमि मामले में उठाए सवालों को संविधान पीठ में  भेजने के  मुस्लिम पार्टियों के अनुरोध के बावजूद विचार ही किया जा रहा है।

    "मुझे बताएं, बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिकाएं -जो मुसलमानों के लिए हानिकारक मुद्दा है और  रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उठाए गए प्रश्नों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है?

    यदि हां, तो कहें कि ... मैं यहां हूं, यहां प्रेस है ... कृपया ऐसा कहें, " धवन ने पीठ को चुनौती दी कि यदि बहुविवाह की याचिकाओं को संविधान पीठ में स्थानांतरित किया जा सकता है तो  रामजन्मभूमि अपील भी जा सकती हैं, उन्होंने पेश किया।

    26 मार्च को  बहुविवाह की याचिकाओं को सुनवाई के पहले दिन ही संविधान पीठ को भेजदिया गया था।  "रामजन्मभूमि का मामला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है ... ये बहुविवाह से अधिक अहम है," धवन ने कहा।

    रामजन्मभूमि अपीलों में  मुस्लिम दल एक संवैधानिक पीठ चाहते हैं जिसे 'क्या मस्जिद इस्लाम के लिए जरूरी है' इस सवाल का जवाब देना है।

    मुस्लिम पार्टियों ने इस्माइल फारुकी बनाम  यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय के 24 साल पुराने फैसले को चुनौती दी है जिसमें  1994 के पांच जजों की संविधान पीठ केफैसले ‘ मस्जिद इस्लाम और नमाज के धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मुसलमान कहीं भी, यहां तक ​​कि खुले में भी प्रार्थना कर सकते हैं’ पर संविधान पीठ द्वारा फिर  से विचार करने को कहा है।

     जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि बहुविवाह के मामले में पारित आदेश को रामजन्मभूमि की अपीलों को संविधान पीठ भेजने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

    मुख्य न्यायाधीश मिश्रा और न्यायमूर्ति भूषण नेधवन को समझाया कि वे रामजन्मभूमि अपीलों में किसी भी प्रकार के आदेश नहीं देंगे। वे दोनों पक्षों के तर्कों को सुनना चाहते हैं कि क्या पूरी तरह से अपील या मस्जिद की  इस्लाम में अनिवार्यता के प्रश्न के मुताबिक पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं।

     सुनवाई में धवन और दूसरी ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों के बीच  जमकर गरमागरमी हुई।  दोनों पक्षों ने एक दूसरे को अदालत में "व्यवहार" करने की चेतावनी दी।  धवन ने एक बिंदु पर, यहां तक ​​कि  वरिष्ठ वकील के पारासरन पर आरोप लगाया।

     न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने  धवन से आग्रह करते हुए कहा कि परासरन जैसे वरिष्ठ वकीलों का सम्मान किया जाना चाहिए।  एक वक्त पर जस्टिस भूषण ने धवन को "अदालत को संबोधित करने के लिए कहा ... प्रेस यहाँ हो सकती है और उनके पास एक अलग काम है"। "प्रेस के बारे में बात करने के बारे में क्या गलत है? उन्हें यहां होने का अधिकार है ... भारत के लोग जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ कई मजबूरी हैं, मैं सिर्फ न्याय में दिलचस्पी लेता हूं। मैं केस में बहस करता हूं और मैं घर जाता हूं । मैं संभ्रांत हूँ, " धवन ने मुकाबला किया।

     परासरन ने कहा कि धवन ने मामले को एक संविधान खंडपीठ में संदर्भित करने के लिए अदालत को धमकाया है। हर चरण में वह (धवन) अदालत का सामना नहीं कर सकते, जो कह रहे हैं कि देश देख रहा है। क्या यह तरीका है? वह आपको डरा रहे हैं,"परासरन ने कहा।

    परासरन ने कहा कि बहुविवाह नया मामला था जबकि रामजन्मभूमि मामले में सवाल इस्माइल फारूकी में 24 साल पुराने फैसले का है।

      बाद में एक निर्णय पर पहुंचने से पहले गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है कि क्या इसे संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं।  मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने धवन से कहा कि अदालत को रामजन्मभूमि मामले में उठाए गए पूजा के मुस्लिम अधिकारों के सवाल के भारी प्रभाव और "उच्च महत्व" के बारे में पता है।

    मुख्य न्यायाधीश ने धवन को बताया, "यही कारण है कि हमने इसे ख़ुशी से सुनना तय किया है।" धवन ने कहा कि अदालत मुसलमानों को मस्जिदों की बजाए खुले में प्रार्थना करने के लिए नहीं कह सकती। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

    Next Story