सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी के अभ्यास को लागू करने के निर्देश जारी किए [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

5 April 2018 4:14 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी के अभ्यास को लागू करने के निर्देश जारी किए [निर्णय पढ़ें]

    वीडियोग्राफी द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों को एक विश्वसनीय तरीके से इकट्ठा कर पेश किया जा सकता है, पीठ ने कहा।

    एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि समय आ चुका है  कि जांच में खासतौर पर क्राइम सीन  के लिए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में वीडियोग्राफी शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

     न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने गृह मंत्रालय की समिति द्वारा प्रस्तावित सुझावों को स्वीकार किया और कहा कि जांच के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है।

    बेंच शफी मोहम्मद द्वारा दायर की गई अपील पर विचार कर रही थी जिसमें कार्यवाही के दौरान एक सवाल उठा था कि क्या एकत्रित सबूतों में विश्वास प्रेरित करने के लिए अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी आवश्यक है या नहीं।

     अदालत ने इस महीने की शुरुआत में इस मामले में अपने पहले के आदेश में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया था कि एक ऐसा पक्षकार जिसके पास, किसी उपकरण ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का उत्पादन  किया है, उसके पास नहीं है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4 )  के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

      समिति द्वारा तैयार की गई 'कार्रवाई की केंद्रीय प्रेरित योजना' को मंजूरी देते हुए  पीठ ने कहा: "इस तथ्य के बावजूद कि भारत में अब तक जांच एजेंसियां ​​पूरी तरह से सुसज्जित और वीडियोग्राफी के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं  हैं, यही समय है कि जांच में वीडियोग्राफी शुरू करने के लिए, विशेष रूप से अपराध परिदृश्य के लिए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में कदम उठाए जाएं जैसा कि  गृह मंत्रालय की समिति द्वारा  नियम को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया है। "

    एक  मील के पत्थर  समीक्षा तंत्र के साथ एक चरणबद्ध तरीके से दिशा निर्देश के कार्यान्वयन के लिए केंद्र चालित योजना के निम्नलिखित चरण हैं (विवरण निर्णय में पढ़ा जा सकता है):




    • चरण -1: तीन महीने: संकल्पना, संचलन और तैयारी

    • चरण- II: छह महीने: पायलट परियोजना कार्यान्वयन

    • चरण- III: तीन महीने: पायलट कार्यान्वयन की समीक्षा

    • चरण-IV : एक वर्ष: पायलट कार्यान्वयन से कवरेज विस्तार

    • चरण-V : एक वर्ष: शेष शहरों और जिलों में कवरेज


    विस्तार समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि  केंद्र सरकार के स्तर पर विशेषज्ञों का एक समूह बनाया किया जाए जिसमें शामिल है:




    1. केन्द्रीय जांच एजेंसियों के एक प्रमुख (सीबीआई, एनआईए, एनसीबी) अध्यक्ष के रूप में;

    2. राज्य पुलिस का एक प्रमुख;

    3. क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सीएफएसएल या वरिष्ठ फोरेंसिक वैज्ञानिक का एक प्रमुख; (iv) एक वरिष्ठ कानूनी व्यावसायिक (सीबीआई या एनआईए  या कानून मंत्रालय से तुलना);

    4. एमएचएएम के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में।


     इन सुझावों को स्वीकार करते हुए बेंच ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि एक केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय (सीओबी) को गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाए। COB समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है। अपनी रिपोर्ट में समिति के सुझाव भी ध्यान में रखे जा सकते हैं। वीडियोग्राफी के उपयोग के आगे नियोजन और कार्यान्वयन के लिए COB जिम्मेदार होगा।

     हम केंद्र सरकार को COB को पूर्ण समर्थन देने और इसके निपटान के लिए जरूरी फंड देने का निर्देश देते हैं।  COB उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है ताकि COB द्वार यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से और वास्तविक रूप से 15 जुलाई, 2018 तक कार्यान्वयन के पहले चरण में हो, अपराध दृश्य वीडियोग्राफी निश्चित रूप से व्यवहार्यता और प्राथमिकता के अनुसार कुछ स्थानों पर शुरू की जानी चाहिए, बेंच ने कहा।

    सीसीटीवी कैमरे

    खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि हर राज्य में एक निरीक्षण तंत्र बनाया जाएगा जिसके तहत एक स्वतंत्र समिति सीसीटीवी कैमरा फुटेज का अध्ययन कर सकती है और समय-समय पर इसकी टिप्पणियों की रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है।

     " इस संबंध में COB जल्द से जल्द इस मुद्दे पर उपयुक्त निर्देश दें। COB अगले तीन महीनों में इस तरह के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सूचनाओं को भी संकलित कर सकता है और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट दे सकता है ", बेंच ने निर्देश दिया।


     
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