" ये कैसी जनहित याचिका है? CJI मिश्रा ने कहा कि क्या SC पाकिस्तान को युद्धविराम का उल्लंघन ना करने को कह सकता है ?

LiveLaw News Network

28 March 2018 1:58 PM GMT

  •  ये कैसी जनहित याचिका है? CJI  मिश्रा ने कहा कि क्या SC पाकिस्तान को युद्धविराम का उल्लंघन ना करने को कह सकता है ?

    सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका को मंजूर करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष दोनों देशों के बीच विवादों के "सौहार्दपूर्ण समाधान" की मांग की गई थी।जस्टिस दीपक मिश्रा ने पूछा कि हम इन सब में कैसे जा सकते हैं?  यह किस प्रकार की जनहित याचिका है? "

    ये  याचिका हैदराबाद के एक सोशल वर्कर और व्यवसायी नोहेरा शेख ने दायर की थी और वकील जे पी ढांडा ने उनकी ओर से तर्क दिया था।

     उन्होंने  पाकिस्तान द्वारा कई हालिया युद्ध विराम का हवाला दिया।

    “ हम यह सब कैसे कर सकते हैं .. समझने की कोशिश करें .. क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय जायेगा या नहीं ... हम इस विषय पर आदेश कैसे जारी कर सकते हैं ?” CJI मिश्रा ने पूछा।

    वकील ढांडा ने कहा, "यह पहली बार नहीं होगा ... हम कुलभूषण जाधव के मामले में चले गए हैं। तीसरे दिन युद्ध विराम का उल्लंघन होता है ... इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।”    लेकिन मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, "ये समस्याएं हैं  तो सेना ध्यान देगी .. हम कुछ भी नहीं कर सकते।  "

    याचिकाकर्ता ने कहा, “ जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के किनारे बन्दूकों की  गड़गड़ाहट जारी है, ऐसे लोग जो फायरिंग रेंज में आते हैं, वे लगातार भय में रहते हैं। वास्तव में  बहुत से लोग पहले ही अपनी जिंदगी गवां चुके हैं  क्योंकि वो प्रत्येक युद्धविराम के उल्लंघन के दौरान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के नजदीक पड़ते हैं। नियंत्रण रेखा के करीब वाले गांवों पर मोर्टार की बारिश हो रही है जबकि लोगों की कोई गलती नहीं है।”

       क्या थीं प्रार्थनाएं




    • दोनों देशों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के मामले को लेने जाने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने के लिए उपयुक्त रिट, ऑर्डर या दिशा जारी करना।

    • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारतगणराज्य और पाकिस्तान के बीच दर्ज युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के मामले को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए उचित अनुच्छेद या निर्देश जारी करना;

    • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्षभारत गणराज्य और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए उत्तरदायी को एक उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करना

    • उत्तरदाताओं को पाकिस्तान के साथ पहल करने और पाकिस्तान के साथ पत्राचार बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त रिट या दिशा जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पारस्परिक सहमति के साथ युद्धविराम के समझौते के उल्लंघन के मामले को लेने के लिए निर्देश जारी करना क्योंकियह दोनों देशों के हित में होगा ।

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