कावेरी जल विवाद : केरल ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, कहा आदेशों में संशोधन हो
LiveLaw News Network
23 March 2018 2:32 PM IST
केरल सरकार ने गुरुवार को कावेरी नदी जल विवाद मामले 'में 16 फरवरी के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और 30 TMC पानी के अपने हिस्से में से 5 TMC कोझीकोड निगम और 13 पंचायतों की पेयजल आवश्यकताओं के लिए भेजने की अनुमति के लिए आदेशों में संशोधन की मांग की है।
अभी तक कर्नाटक या तमिलनाडु द्वारा फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का कोई समाचार नहीं है। केरल ने कहा है कि इस याचिका पर जजों के चैम्बर की बजाय खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। राज्य ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कावेरी ट्रिब्यूनल अवार्ड में 30 TMC पानी के आवंटन का समर्थन किया और कावेरी के ट्रांस बेसिन के बाहर पानी भेजने की याचिका को खारिज कर दिया। अर्जी में कहा गया है कि वह इस स्तर पर किसी भी अतिरिक्त मात्रा के पानी के आवंटन के लिए नहीं कह रहा। इस याचिका का उद्देश्य केवल 30 टीएमसी पानी के उपयोग के बारे में एक आदेश प्राप्त करना है। केरल राज्य वर्तमान में बनसुरसागर बहुउद्देशीय परियोजना में आवंटित किए गए पानी के एक हिस्से का उपयोग कर रहा है, जो कि बिजली पैदा करने के लिए एक ट्रान्स बेसिन परियोजना है,
उसके बाद कोझिकोड निगम को पीने के पानी की आपूर्ति और कोझीकोड जिले में 13 पंचायतों और उत्तरी केरल में विशाल भूमि की सिंचाई के लिए बचे जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पहले ही 1988 में स्थापित किया गया था और राज्य ने अब तक कई बहुउद्देश्यीय घटकों के तहत कुल 16613.22 करोड़ रुपये का निवेश किया है। केरल ने प्रार्थना की है कि राज्य को कावेरी बेसिन से अतिरिक्त पानी न लेने के बावजूद मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।
ऐसा आदेश किसी अन्य बेसिन राज्यों के वैध हितों को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन अगर उसे अनुमति नहीं दी जाती है तो उस परियोजना में सार्वजनिक निधि का पूरा निवेश बर्बाद हो जाएगा और कोझीकोड निगम के 13 लाख लोगों को पीने के पानी की जरूरत होगी। साथ ही और सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए 13 पंचायत क्षेत्र प्रभावित होंगे। 36,000 एकड़ में उत्तर केरल में बिजली आपूर्ति और सिंचाई भी प्रभावित होगी। केरल ने बताया कि बेंगलुरु को पीने के प्रयोजनों के लिए 4.75 टीएमसीएफटी पानी आवंटित किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि इसमें एक ट्रान्स बेसिन बदलाव शामिल है। राज्य ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही आबादी को पर्याप्त पेयजल प्रदान किया जाना चाहिए।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बनसुरासगर परियोजना कोझीकोड निगम और कोझीकोड जिले के 13 पंचायतों क्षेत्रों को पेयजल मुहैया कराने के लिए भी है और बेंगलुरु सिटी के संबंध में इस न्यायालय के फैसले के मुताबिक उसी स्तर पर है। केरल ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में केरल राज्य द्वारा मांगे जाने वाले आदेश को उसी आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए और केरल ने फैसले में संशोधन का अनुरोध किया।