महिला न्यायाधीशों की संख्या 50% तक बढ़ाएं ; कानून विश्वविद्यालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए कोटा हो : संसदीय पैनल [रिपोर्ट पढ़ें]

LiveLaw News Network

15 March 2018 7:59 AM GMT

  • महिला न्यायाधीशों की संख्या 50% तक बढ़ाएं ; कानून विश्वविद्यालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए कोटा हो : संसदीय पैनल [रिपोर्ट पढ़ें]

    एक संसदीय पैनल ने यह देखते हुए कि न्यायपालिका में महिलाओं का समग्र प्रतिनिधित्व देश में "चिंता का कारण" है, सिफारिश की है कि कानून विश्वविद्यालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

    अनुदान मांग (2018-19) पर अपनी 96 वीं रिपोर्ट में कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय पर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने आगे दोहराया है कि देश में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कुल ताकत की 50 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।

     कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट"टिल्टिंग द स्केल: जेंडर इमबैलेंस इन लोअर ज्यूडिशियरी” का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया कि भारत में निचली न्यायपालिका के कुल 15,959 न्यायाधीशों में से 11,397 पुरुष न्यायाधीश हैं और केवल 4409 महिला न्यायाधीश हैं।

    संसदीय पैनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका में स्थिति  और भी खराब हो गई है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10 प्रतिशत से कम है। यह आगे कहता है कि आजादी के बाद से केवल 6 महिला न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं। समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया है।

    इसलिए यह सिफारिश की गई, "उच्च न्यायपालिका की पीठ समाज और इसकी विविधता की संरचना का प्रतिबिंब होती  है और समिति, तदनुसार, अनुशंसा करती है कि दोनों उच्च और अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में अधिक से अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं.. समिति अनुदान मांगों (2016-17) पर अपनी 84 वीं रिपोर्ट की सिफारिश को दोहराती है कि महिला जजों की कुल शक्ति न्यायाधीशों की शक्ति का लगभग 50 प्रतिशत होना चाहिए। "

    पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों को उच्चतम संख्या का कोटा शुरू करना चाहिए, जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। यह सिस्टम सीटों की संख्या में वृद्धि की मांग करता  है, यदि महिला छात्रों की संख्या एक निश्चित प्रतिशत से नीचे होती है, जिससे पुरुष विद्यार्थियों के लिए सीटों को कम किए बिना महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष "उच्च सीट" का निर्माण किया जाता है।


     
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